Rewa news:हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला बाल विकास से मांगा जबाव!
राज्य सूचाना आयोग को भेजी शिकायत
शिकायत कर्ता घुनंदन कोल द्वारा महिला बाल विकास विभाग सेमरिया में 3 अक्टूबर 2024 को आरटीआई आवेदन दिया था। जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना क्रमांक 1232156883 का आश्वाशन प्रमाण पत्र की प्रमाणिति छाया प्रति एवं संबंधित लाडली लक्ष्मी का नाम, माता-पिता का नाम तथा प्रमाण पत्र बनवाने में संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति एवं जिस आंगनबाड़ी केंद्र से नाम जोड़ा गया उसकी जानकारी मांगी थी। लेकिन परियोजना अधिकारी से संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने इसकी प्रथम अपील जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में की थी, लेकिन वहां से भी जानकारी नहीं मिली।
सेमरिया . महिला बाल विकास विभाग परियोजना क्रमांक-2 सेमरिया की परियोजना अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पोषण आहार परिवहन में हुए भ्रष्टाचार का मामला उच्च न्यायालय जबलपुर तक पहुंच गया है। जिस पर सुनवाई 21 जनवरी को करते हुए न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने प्रमुख सचिव महिला बाल विकास को इस मामले में सात दिवस के अंदर अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है, कि निजी प्रतिवादी के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है। साथ ही हाईकोर्ट ने आयुक्त रीवा संभाग रीवा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश भी दिया है और अगली सुनवाई 29 जनवरी नियत की है। सेमरिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत दुआरी निवासी रघुनंदन कोल द्वारा पोषण आहार परिवहन में भ्रष्टाचार की शिकायत 22 फरवरी 2024 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहां की गई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि सेमरिया की प्रभारी परियोजना अधिकारी प्रियंका मिश्रा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जुलाई 2023 और नवंबर 2023 तक पोषण आहार परिवहन में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया है। जिस पर कमिश्नर ने एसडीएम सिरमौर से जांच कराई थी और उस जांच में भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका है। लेकिन मामले में अभी तक न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही उनको वहां से हटाया गया। जिसके बाद यह मामला हाइकोर्ट में पहुंचा है।