MP news- हाईकोर्ट के आदेश पर अब मध्यप्रदेश में होंगे सहकारिता विभाग के पंजीकृत सहकारी समितियों का चुनाव

MP news- हाईकोर्ट के आदेश पर अब मध्यप्रदेश में होंगे सहकारिता विभाग के पंजीकृत सहकारी समितियों का चुनाव

विराट वसुंधरा
भोपाल। मध्यप्रदेश में बीते वर्ष पंचायती राज और नगरीय निकाय के निर्वाचन संपन्न हुए थे लेकिन सहकारिता विभाग सहित जलसंसाधन विभाग की जल उपभोक्ता संथा के निर्वाचन नहीं कराए गए थे अब जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता विभाग में निर्वाचन होने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी
म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्रदेश में पंजीकृत समस्त कार्यशील सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन करवाये जाने का म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं एवं इनमें से अधिकांश सहकारी संस्थाओं में वर्तमान में प्रशासक ही कार्यरत हैं, जबकि निर्वाचित संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम अनुसार प्रशासक 06 माह की समयावधि हेतु नियुक्त किया जाता है। अतः इन सहकारी संस्थाओं का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाये रखने हेतु आवश्यक है। बार-बार निर्देश जारी करने के उपरांत भी देवास जिले को छोड़कर जिला उप / सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला निर्वाचन समन्वयक से संस्थाओं की अद्यतन सदस्यता सूची अप्राप्त है।

उच्च न्यायालय ने जारी किया निर्देश।

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यु.ए. 761 / 2023 में माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं निर्वाचन प्राधिकारी के स्टैण्डिग कांउसिल को समक्ष में दिये गये निर्देश दिनांक 14.12.2023 के अनुक्रम में अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा माननीय मुख्य सचिव म.प्र. शासन,
प्रमुख सचिव म.प्र. शासन सहकारिता विभाग एवं आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र.भोपाल को पत्र लिखा जाकर अपेक्षा की गई है कि प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पूर्व करा लिये जावें । जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2019 में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता 10 मार्च
2019 से प्रभावशील हो गई थी एवं 07 चरणों में से प्रथम चरण का मतदान 11.04.2019 को हो गया था।
अब माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश से स्पष्ट है कि 10.03.2024 के
पूर्व प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन कराया जाना आवश्यक होगा, जिसके परिपालन में 04 चरणों में निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया हैं।

शुरू हुई निर्वाचन की प्रक्रिया।

मध्यप्रदेश के सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 49 – सी / ग (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्ररूप छ–1 में संस्थाओं की अद्यतन सदस्यता सूची, रजिस्ट्रीकरण / रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने हेतु कलेक्टर द्वारा अनुमोदित अधिकारियों / कर्मचारियों की विकासखण्ड- वार / सोसाइटी – वार एकल नाम की सूची संलग्न प्रारूप में एवं 10 प्रतिशत रिजर्व अधिकारियों / कर्मचारियों की पृथक सूची (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में), चक्रवार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं कलेक्टर से अनुमोदित सूची, निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन प्रकोष्ठ एवं नोडल अधिकारी का नाम 07 दिवस में प्रेषित करने हेतु जिला निर्वाचन समन्वयक उप / सहायक आयुक्त,सहकारिता को निर्देशित करें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में इन सहकारी संस्थाओं के चरणबद्ध निर्वाचन की कार्यवाही समयावधि में की जा सके। सहकारी संस्थाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अतिरिक्त निर्वाचन पूर्ण होने तक सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि निर्वाचन के दौरान कोई अप्रिय स्थिति न बने ।
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