Indore news:11.51 लाख के बदले देने होंगे 17.26 लाख, 6 माह की कैद भी भुगतनी होगी!
Indore news:11.51 लाख के बदले देने होंगे 17.26 लाख, 6 माह की कैद भी भुगतनी होगी!
बीएनएसएस कानून के तहत चेक बाउंस केस में इंदौर का पहला फैसला
इंदौर. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बाद इंदौर कोर्ट ने परिवादी को केस खर्च दिलाने के आदेश जारी किए हैं। चेक बाउंस के केस में कोर्ट ने नए कानून के तहत सजा सुनाई है। ऐसे में दोषी किसान को 11.51 लाख के बदले 17.26 लाख रुपए परिवादी को देने होंगे और 6 माह की कैद भी भुगतनी होगी। सांवेर तहसील के हिंडोलिया गांव के मलखान सिंह की ओर से चेक बाउंस का केस जिला कोर्ट में लगाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि श्रीवास्तव की कोर्ट ने बंद अकाउंट का चेक देने वाले कपिल मीणा को 6 माह की सजा सुनाई। चेक राशि 11.51 लाख की डेढ़ गुना 17.26 लाख का अर्थदंड भी लगाया। मूल राशि का 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
किसान ने दूध की क्वालिटी नहीं सुधारी, एडवांस भी नहीं लौटाया
परिवादी मलखान ने दूध के लिए किसान कपिल मीणा से अनुबंध किया। एडवांस 11.51 लाख रुपए दिए। किसान ने खराब दूध भेजा। क्वालिटी सुधारने को कहा तो उसने दूध भेजना बंद कर दिया। रुपए वापस मांगे तो चेक दिया, जो बाउंस हो गया।