MP news:भाजपा नेता अक्षय बम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत!

MP news:भाजपा नेता अक्षय बम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत!
इन्दौर . भाजपा नेता अक्षय बम को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने उनके इंदौर नर्सिंग कॉलेज की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने जबलपुर मुयपीठ में बनी स्पेशल बेंच के समक्ष याचिका दायर करने की छूट दी है।
दरअसल, नर्सिंग घोटाले के सामने आने के बाद सीबीआइ की जांच के बाद 100 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज को अनुमति नहीं दी गई थी। इसमें इंदौर नर्सिंग कॉलेज को वर्ष 2025-26 के लिए अनुमति नहीं दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की गई थी।
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में नर्सिंग काउंसिल की ओर से बताया गया कि नर्सिंग कॉलेजों की सुनवाई के लिए जबलपुर में स्पेशल बेंच बनाई गई है और वो लगातार इस तरह के मामलों की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में अलग से इसकी सुनवाई करने के लिए इस युगलपीठ का क्षेत्राधिकार नहीं है, जिसके बाद इंदौर नर्सिंग कॉलेज की ओर से याचिका वापस लेने की बात कही गई। इस पर कोर्ट ने उन्हें जबलपुर में स्पेशल बेंच के समक्ष याचिका लगाने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।