Jabalpur news:मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला!
Jabalpur news:मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला!
सतना। Oसतना कलेक्टर , राज्य अधिकारि और पर्यटन अधिकारीयो की लापरवाही और अवैध कार्रवाइयों पर न्यायालय का सख्त रुख और अवैध क़ब्ज़ा ना हटाने के कारण प्राशासन के अधिकारियों पर रू. ५००००/- का जुर्माना “
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले में सतना कलेक्टर , और राज्य अधिकारियों को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि राज्य अधिकारियों ने न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने अवैध कार्रवाइयों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों का हनन भी किया।
मामला “नमह एंटरप्राइजेज बनाम मध्य प्रदेश राज्य और पर्यटन विभाग व अन्य में विचाराधीन “ था, जिसमें पेटीशनर को रामपुर बाघेलन में रास्ते के किनारे होटल और रेस्टोरेंट की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठेका दिया गया था। लेकिन सतना कलेक्टर व राज्य अधिकारियों ने उन्हें साइट नहीं दी, और अवैध कब्जे का हवाला देते हुए ज़मीन को ख़ाली कराने में विफल रहे।
न्यायालय ने राज्य अधिकारियों की कार्रवाइयों को अवैध और लापरवाही भरा करार दिया और निम्नलिखित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया:
– श्री अनिमेष श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड – 50,000 रुपये का जुर्माना
– श्री एसडीओ (राजस्व) रामपुर बाघेलान – 50,000 रुपये का जुर्माना
न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिकारियों को अपने खर्चे पर जुर्माना भरना होगा। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय राज्य अधिकारियों की अवैध कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त है।
यह फैसला नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह फैसला राज्य अधिकारियों को अपने कार्यों में सुधार लाने के लिए प्रेरित करेगा ।