जबलपुर

Jabalpur news: 50 हजार का सरकार पर जुर्माना, 30 दिन के भीतर भरो राशि’

50 हजार का सरकार पर जुर्माना, 30 दिन के भीतर भरो राशि’

Jabalpur news: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने एक प्रतिशत के स्थान पर 125 percent stamp duty लगाने के आदेश को मनमाना पाते हुए निरस्त कर दिया है। यही नहीं इस गलती के लिए सरकार पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एकलपीठ ने सरकार को उक्त राशि जिला रजिस्ट्रार स्टाम्प कलेक्टर(District Registrar Stamp Collector) से वसूलने के निर्देश दिये है। राशि 30 दिन के भीतर सरकारी खजाने से निकाले बिना याचिकाकर्ता के हक में भुगतान करनी होगी।

दरअसल याचिकाकर्ता कटनी निवासी पवन कुमार मित्तल सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि पीएलएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कटनी के ऊपर मनमानी स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित करने की गलती की गई है। जिला रजिस्ट्रार स्टाम्प कलेक्टर कटनी ने नियम विरुद्ध तरीके से कालोनी के विकास शुल्क अंतर्गत 125 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी बंधकनामा पर लगाई गई है। जबकि नियमानुसार एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय थी।

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