तलाक के 13 साल बाद पत्नी ने घर पर जमाया डेरा
Jabalpur news: तलाक के 13 साल बाद पूर्व पत्नी जबरन आकर रहने लगी। पति पहले Police के पास गया, मदद नहीं मिली तो High Court की शरण ली है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने पूर्व पत्नी को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि वह किस हक से पूर्व पति के घर में रह रही है? क्योंकि तलाक के बाद पूर्व पति के घर में रहने का हक उसका खत्म हो गया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कोर्ट को बताया, 13 साल पहले तलाक के बाद वह मायके में रहने लगी। पूरी तरह से संबंध खत्म होने के 13 साल बाद अचानक पूर्व पत्नी उसके घर आ गई और जबरन रहने लगी। पहले तो समझाने की कोशिश की पर जब फर्क नहीं पड़ा तो पुलिस को सूचना दी, पर पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए।
मामले में हाईकोर्ट(High Court) ने याचिकाकर्ता की पूर्व पत्नी को नोटिस जारी किया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों और अन्य से भी जवाब-तलब किया है। अधिवक्ता का तर्क है कि यह पूरी तरह से यह जबरन प्रवेश का मामला है। तलाक की डिक्री पारित होने के बाद संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गए और दोनों अब एक-दूसरे के लिए अजनबी हैं।
दूसरी शादी में बाधा
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि वह दोहरी परेशानी में फंसा है। उसने पूर्व पत्नी से किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया, पर मन में भय रहता है कि वह किसी तरह का आरोप लगाकर परेशानी में न डाल दे। पूर्व पत्नी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। वह कहीं और शादी करना चाहता है और पूर्व पत्नी की मौजूदगी इसमें रोड़ा बन रही है।