Rewa news, नगरीय निकाय उप चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू प्रतिबंधक आदेश जारी।
Rewa news, नगरीय निकाय उप चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू प्रतिबंधक आदेश जारी।
रीवा । नगरीय निकायों के उप चुनाव 2024 के लिए घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 तथा सिरमौर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 4 में निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है। रिक्त पदों के लिए नामांकन जमा किये जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया है कि संबंधित वार्ड की सीमा क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। उन्होंने संबंधित क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
वर्णित क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति, समूह था राजनैतिक या मेर राजनैतिक दल या अन्य आम सभा, जुलूस या प्रदर्शन लाउड स्पीकर का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति के नही करेंगे। कोई भी व्यक्ति/समूह/राजनैति, गैर राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव, जुलूस, आमसभा, धरना या अन्य कार्यक्रम में यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे। लाउडस्पीकर पर उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषणबाजी नही की जायेगी। किसी भी धर्म जाति आदि के विरुद्ध भाषणबाजी / नारेबाजी नही की जायेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अन्तर्गत ही नियत स्थल पर समयसीमा अन्तर्गत लाउडस्पीकर का उपयोग किया जायेगा। आदर्श आचरण संहिता के दौरान शराब, मादक पदार्थ, नगदराशि अथवा उपहार आदि का वितरण कर मतदाताओं को प्रलोभित नही किया जायेगा। सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना निर्धारित वैधानिक मात्रा से अधिक नगद राशि, कीमती आभूषण, मदिरा एवं अन्य सामग्री आदि का परिवहन नही किया जायेगा। किसी मतदाता को मतदान से वंचित करने/ मतदान के लिये रोकने का प्रयास नहीं किया जायेगा। आम सभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम दी गई अनुमति के अनुसार ही निर्धारित स्थल पर व समय सीमा अन्तर्गत आयोजित की जायेगी एवं जुलूसों का मार्ग दी गई अनुमति के अनुसार ही होगा।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी शामिल हैं, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर विचरण नही करेगा। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र जैसे फर्सा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, कल्हाणी, बर्छी, त्रिशूल, लाठी इत्यादि लेकर नहीं निकलेगा एवं न ही उपयोग एवं प्रदर्शन कर सकेगा। सार्वजनिक स्थल पर पटाखा एवं अन्य विस्फोटक सामग्री ज्वलनशील पदार्थ, मशाल आदि का उपयोग/प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।
जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित थाने में सूचना देगा अनिवार्य होगा। मकान स्वामी उनके किरायेदारों की संपूर्ण जानकारी संबंधित थाने में देंगे। किसी भी शासकीय/अशासकीय भवन, परिसर अथवा परिसंपत्ति पर अप्राधिकृत रूप से अथवा बिना परिसर के स्वामी के लिखित अनुमति के किसी व्यक्ति राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक प्रचार संबंधी बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाकर संपत्ति को विरूपित नहीं किया जायेगा। बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के शसकीय उच्च विश्राम गृह, डाक बगला अथवा उपरोक्त किसी शासकीय आवासीय परिसर का उपयोग राजनैतिक प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन घारा-223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। रिटर्निंग अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सक्षम अधिकारी होंगे।