Rewa news, 14 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, जलकर व सम्पत्तिकर में मिलेगी छूट।
Rewa news, 14 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, जलकर व सम्पत्तिकर में मिलेगी छूट।
रीवा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री आर्शीवाद भिलाला के नेतृत्व में जिला न्यायालय में 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते से किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में जलकर एवं सम्पत्तिकर राशि एक मुक्त जमा करने पर शासन द्वारा छूट दिये जाने का प्रावधान है। सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की पचास हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख तक बकाया है जिसमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया है, पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।
लोक अदालत जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि दस हजार रूपये तक बकाया है, पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि दस हजार रूपये से अधिक तथा पचास हजार रूपये तक बकाया है, पर अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट एवं जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि पचास हजार रूपये से अधिक बकाया है, पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
यह छूट मात्र एक बार दी जायेगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना होगा। यह छूट नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी।