रीवा

Rewa news,एसडीएम मंनगवा को हाई कोर्ट से जारी हुआ वारंट।

Rewa news,एसडीएम मंनगवा को हाई कोर्ट से जारी हुआ वारंट।

 

महेंद्र तिवारी
रीवा । मंनगवा से चाकघाट के बीच सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के पश्चात मुआवजा राशि में ब्याज की राशि दिलाए जाने को लेकर हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में युगल पीठ ने वर्तमान में पदस्थ और विभागीय दंडाधिकारी प्रभात शंकर त्रिपाठी अनुभाग मंनगवा के विरुद्ध जमानती वारंट पांच हजार रुपए की राशि जमा करने के साथ 15 अक्टूबर 024 को हाई कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया है इस संबंध में हाई कोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता रघुवंश प्रसाद पांडे ने याचिका करता अरुण प्रताप सिंह वगैरहा बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंनगवा से चाकघाट वगैरहा याचिका क्रमांक 275 29। 2022 की जमीन एन एच आई के द्वारा अधिग्रहण करने के पश्चात मकान की मुआवजा राशि प्रशासन द्वारा वर्ष 2013 से ब्याज की राशि पूरक अवार्ड पारित करने के पश्चात यू एस तीन एवं पांच के निर्देश का पालन दिलाया जाने याचिका दायर की गई थी।

दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बेंच ने 12 सितंबर 2023 में पारित आदेश के द्वारा याचिका कर्ताओं को आदेश दिनांक के पश्चात 10 माह की अवधि तक जारी पूरक अवार्ड राशि 2038 848 का ब्याज की राशि 9% की दर से धारा 3जी पांच के तहत कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2018 के परिपालन पर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था किंतु याचिका करता पारित आदेश का पालन नहीं करने पर पुनः याचिका करता प्रताड़ित पीड़ित मानसिक रूप परेशान होकर राशि भुगतान न किए जाने के कारण अब मानना याचिका डब्लू पी नंबर 1607। 2024 दायर की गई है।

दायर याचिका के मामले में अनुविभागी अधिकारी तहसील मंनगवा को हाई कोर्ट में वारंट जारी कर तलब किया है हाई कोर्ट के जारी निर्देश की अवहेलना न करने के वजह से हाई कोर्ट में तलब किया है 15 अक्टूबर 024 को हाई कोर्ट में अनुभागीय अधिकारी प्रभाषणकर त्रिपाठी पेश होंगे और अपना पक्ष मा अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करेंगे

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button