Rewa news, शिक्षक की सेवा समाप्त करने संबंधी जिला पंचायत CEO के आदेश को हाईकोर्ट ने किया स्थगित।
शिक्षक को मिला स्थगन,कार्य करते रहने का न्यायालय ने दिया निर्देश।
निकायाधीन रामकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्योटी के शिक्षक राजकुमार मिश्रा की सेवा समाप्त करने संबंधी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के आदेश को उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है । गौरतलब है कि रामकृष्ण उत्तर माध्यमिक विद्यालय क्योंटी में संविदा शिक्षक वर्ग 2 के पद पर पदस्थ राजकुमार मिश्रा की नियुक्ति को हरीश तिवारी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था की श्री राजकुमार मिश्रा नियुक्त दिनांक को पद के हेतु निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। आरोप लगाया गया कि राजकुमार मिश्र की नियुक्ति एक 1-7-2000 को की गई,जबकि उनके स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 4-7-2000 को घोषित किया गया है। इसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर एवं कलेक्टर रीवा द्वारा अनुमोदन पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा ने 01- 10-2024 को आदेश जारी कर राजकुमार मिश्रा संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश जारी किया था।
जिसे राजकुमार मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसमें याचिकाकर्ता राजकुमार मिश्र के अधिवक्ता श्री दिलीप पांडे ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बताया कि राजकुमार मिश्रा की नियुक्ति 1-7- 2000 से की गई थी ,जो उनके परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रत्याशा में की गई थी। इसके पश्चात उनके परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात 21-7-2000 को पुनः संशोधित नियुक्ति आदेश जारी किया गया था ।जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका क्रमांक 31309 /2024 में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 23-10-2024 को जिला पंचायत सीईओ द्वारा सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश को स्थगित करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थगन देते हुए ,पद पर कार्य करते रहने की संबंधी आदेश पारित किया गया है ।इसके बाद राजकुमार मिश्रा रामकृष्ण उत्तर माध्यमिक विद्यालय क्योंटी में कार्य करते रहेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप पांडेय ने की।