Rewa news:सिया के मानकों को पूरा नहीं करने वाले क्रेशर होंगे बंद कलेक्टर के पास आया पत्र!

0

Rewa news:सिया के मानकों को पूरा नहीं करने वाले क्रेशर होंगे बंद कलेक्टर के पास आया पत्र!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रीवा . स्टोन क्रेशरों में पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने के चलते एक बार फिर शिकंजा कसा जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के चलते राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर से कलेक्टर के पास पत्र भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि जिलों में संचालित स्टोन क्रेशर को अब स्टेट लेवल इनवारमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथारिटी(सिया) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीयन कराना होगा।

 

 

 

 

 

 

अब तक इन केशरों को जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल इनवारमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथारिटी(दिया) से अनुमति दी जाती रही है। बीते साल अधिवक्ता बीके माला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने रीवा सहित प्रदेश भर के सभी स्टोन क्रेशर के लिए निर्देश जारी किया कि जिलों में अलग-अलग मानकों के अनुसार स्टोन क्रेशरों को अनुमति दी जा रही है। इसलिए अब राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से अनुमति लेना होगा। बीते साल भी कलेक्टर के पास इस आशय का पत्र आया था कि सभी स्टोन क्रेशर को निर्देशित करें कि वह सिया के मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाएं और अनुमति लें अन्यथा संचालन बंद कर दिया जाएगा। एनजीटी के निर्देश पर शासन ने सतना और रीवा के 32 से अधिक स्टोन क्रेशर की जांच कराई थी। इसमें अधिकांश जगह नियमों के विपरीत संचालन पाया गया था। इस कारण बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे। कुछ दिन के बाद राजनीतिक दबाव में इन क्रेशरों को फिर से प्रारंभ करने की अनुमति दे दी गई है। याचिकाकर्ता बीके माला ने कहा है कि सिया के मानकों के अनुरूप यदि स्टोन क्रेशरों का संचालन नहीं होगा तो वह फिर से एनजीटी में इस मुद्दे को उठाएंगे।

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.