Rewa news:आरटीआई में जानकारी देने 30 हजार का नोटिस!
Rewa news:आरटीआई में जानकारी देने 30 हजार का नोटिस!
रीवा . सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एमपी पॉवर जनरेटिंग कंपनी सिरमौर के अधीक्षण यंत्री कार्यालय में लगाए गए आवेदन में 30 हजार रुपए जमा करने का नोटिस दिया गया है। आवेदक पियूष त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने उक्त कार्यालय में दो बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी। अधीक्षण यंत्री कार्यालय की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि मांगी गई जानकारी देने के लिए 30 हजार रुपए पहले जमा कराना होगा। जबकि अप्रेल 2022 से नवंबर 2024 के मध्य टीएचसी में मशीनरी से जुड़े उपकरणों की खरीदी में एजेंसियों का नाम और राशि, मेंटेनेंस से जुड़े कार्यों में खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी गई थी। अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने से रोकने के लिए इतनी बड़ी रकम जमा कराने के लिए कहा गया है। जबकि अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जब अधिक पन्नों की जानकारी देने की स्थिति बने तो आवेदक को निरीक्षण के लिए बुलाकर उन्हें जरूरी दस्तावेजों का चयन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। पॉवर जनरेटिंग कंपनी सिरमौर के कार्यालय इसका पालन नहीं किया है।