रीवा : कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधी निर्देशों का तत्परता से पालन करने व नामांकन पत्र दाखिल हेतू पूरी तैयारी करने के दिए निर्देश…

0

रीवा : कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधी निर्देशों का तत्परता से पालन करने व नामांकन पत्र दाखिल हेतू पूरी तैयारी करने के दिए निर्देश…

विराट वसुंधरा / मनोज सिंह ब्यूरो रीवा

🛑  रीवा : विधानसभा ‘चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है, कार्यक्रम घोषित होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला अधिकारियों, रिटर्निंग आफीसर तथा नोडल अधिकारियों को चुनाव संबंधी निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है, सभी रिटर्निंग आफीसर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में समस्त कार्यवाहियाँ तत्काल शुरू कर दें,
विधानसभा चुनाव के लिए रीवा जिले के 6 विधानसभाओं के नामांकन पत्र रीवा में तथा 2 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र मऊगंज जिले में 21 अक्टूबर से दाखिल किए जाएंगे, इसके लिए पर्याप्त अधिकारी-कर्मचारी तैनात कर उन्हें समुचित प्रशिक्षण दें, दाखिल नामांकन पत्र तत्काल अपलोड कराने के लिए पृथक से कर्मचारी तैनात करें, सभी अधिकारी चुनाव संबंधी निर्देशों का तत्परता से पालन करें,

रीवा जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, सभी अधिकारी पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कार्य सम्पन्न कराएं, आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी,
सभी एसडीएम तत्काल सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने वाला दल गठित करके अवैध रूप से प्रदर्शित प्रचार सामग्री तत्काल हटवाएं, शासकीय भवनों तथा परिसरों में प्रदर्शित प्रचार सामग्री तत्काल हटाएं, निजी भवनों एवं भूमि पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जाएगी,
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, इसका पालन सुनिश्चित कराएं, इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें, राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को सभा, जुलूस, वाहन तथा अन्य सभी तरह की अनुमति के लिए रिटर्निंग आफीसर अधिकृत होंगे, सभा के लिए कम से कम दो स्थल चिन्हांकित कर लें, इनमें आवेदन के क्रम के अनुसार अनुमति दें, किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर में सभा की अनुमति न दें, उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम तथा रिटर्निंग आफीसर अपने-अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के सहयोग से अभियान चलाएं, आदतन अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों पर कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें।

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.