रीवा

Rewa MP ग्राम पंचायत बड़ी हर्दी में हुए भ्रष्टाचार को उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान

Rewa MP ग्राम पंचायत बड़ी हर्दी में हुए भ्रष्टाचार को उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान।

चार सप्ताह के अंदर मनरेगा लोकपाल को कार्यवाही करने हाईकोर्ट ने दिया निर्देश।

जबलपुर। मध्यप्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करना आम बात हो गई है देखा जाता है कि ग्राम पंचायत में जो राशि विकास कार्य के लिए होती है उसको सरपंच सचिव रोजगार सहायक और उप यंत्री की मिली भगत से भ्रष्टाचार करके राशि खुर्द-बुर्द कर दी जाती है ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार में प्राप्त शिकायतों पर वरिष्ठ अधिकारी भी ध्यान नहीं देते ऐसे में शिकायतकर्ताओं को उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के ग्राम पंचायत बड़ी हरदी से सामने आया है जहां  याचिकाकर्ता समय लाल सेन जोकि सेवानिवृत्ति बीएसएफ ऑफिसर है उनके द्वारा अधिवक्ता वैभव पांडे के माध्यम से ग्राम पंचायत बड़ी हरदी कला जिला रीवा के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा विगत 3 कार्यकाल से ग्राम नागरिकों के विकास के लिए दिए गए सरकारी फंड को अपने निजी इस्तेमाल करने और गबन करने के खिलाफ पीआईएल याचिका प्रस्तुत की थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.25 को मनरेगा लोकपाल को निर्देशित किया गया कि उक्त मामले पर संज्ञान लेकर चार हफ्ते के अंदर मामले पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

इस मामले को लेकर अधिवक्ता वैभव पाण्डेय ने बताया कि ग्राम पंचायत बड़ी हार्दिक कला जिला रीवा मे लगातार सरपंच,सचिव एवम ग्राम रोजगार सहायक द्वारा जनता के विकास के लिए दिए गए सरकारी फंड को अपने निजी इस्तेमाल एवं गबन किया जा रहा था जिसके कारण उक्त ग्राम में सारे विकास के कार्य रुके हुए थे इसलिए याचिकाकर्ता एवं ग्राम वासियों ने राज्य के तमाम अधिकारियों को आवेदन लिखा किंतु उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई इसलिए याचिकाकर्ता समय लाल सेन को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button