Rewa news:किशोरी से छेड़खानी के दोषी को सश्रम कारावास!
रीवा . किशोरी से छेड़खानी करने वाले को न्यायालय ने सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सोहागी थाना क्षेत्र की किशोरी 15 मार्च 2023 को घर में अकेले थी। तभी अजय अहिरवार पहुंच गया और अश्लील हरकत करने लगा। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। घटना के समय मां बाहर थी जो वापस आई और किशेारी को लेकर थाने आई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरतार कर लिया। जांच के बाद चालान सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। विशेष न्यायालय पॉक्सो त्योंथर डीआर कुमरे के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक धीरज सिंह ने पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और अभियोजन के पक्ष से सहमत होकर आरोपी को छेड़छाड़ का दोषी माना। उसे पांच वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर उसको तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।