Rewa news:लोक अदालत आठ को; 10 लाख तक के विद्युत प्रकरणों का होगा समझौता!
रीवा . जिले में 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण किया जाएगा। अधीक्षण यंत्री बीके शुक्ला ने बताया कि लोक अदालत में निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों में अब तक केवल 50 हजार रुपए तक की बकाया राशि में छूट का लाभ दिया जाता था। नेशनल लोक अदालत में 10 लाख तक की बकाया राशि के प्रकरणों में छूट का लाभ दिया जाएगा। शुक्ला ने बताया कि धारा 135 के जिन प्रकरणों में बकाया राशि 10 लाख रुपए तक है उनमें बकाया राशि का 30 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ बकायादार को 100 प्रतिशत ब्याज राशि पर भी छूट दी जा रही है। जिन प्रकरणों में 10 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि है उनमें 20 प्रतिशत छूट है। उपभोक्ता 8 मार्च से पूर्व विद्युत वितरण कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।