Rewa news:कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी की, अध्यक्ष सहित कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज!

Rewa news:कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी की, अध्यक्ष सहित कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज!

 

 

 

 

 

 

6 पार्षद व दो पूर्व पार्षदों को भ्रष्टाचार का आरोप पत्र जारी

रीवा .नगर परिषद मनगवां में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पत्रकार महेन्द्र तिवारी की शिकायत पर नगरीय प्रशासन भोपाल द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें नगर परिषद मनगवां के अध्यक्ष सहित छः पार्षदों को दोषी माना गया है। इतना ही नहीं, पूर्व पार्षदों को भी नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर रीवा ने कड़ी कार्यवाही करते हुए वर्तमान के छह पार्षदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है जबकि दो पूर्व पार्षदों को भी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। पार्षदों को जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, नियम कानून को ताक पर रखकर कार्य कराया जाता रहा है, सगे संबंधियों को भी लाभ दिया जाता रहा है। पूर्व में महेन्द्र तिवारी द्वारा शिकायत किए जाने के पश्चात कलेक्टर रीवा ने जांच टीम गठित कर जांच कराई थी, जिसमें कार्यवाही में हीला हवाली की जा रही थी, महेन्द्र तिवारी द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में अटेप्ट याचिका दायर करने के बाद कलेक्टर द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है।

 

 

 

 

 

 

इन पार्षदों को पाया गया दोषी

कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद पर निर्वाचित होने वाली वंदना तिवारी को भ्रष्टाचार में सहयोगी पाया गया है, अपने पुत्र को नौकरी देने का मामला दर्ज हुआ है। वार्ड 8 से निशा बंसल ने भी भ्रष्टाचार का लाभ प्राप्त किया है, पीआईसी में दोषी पाई गई हैं। वार्ड क्रमांक 5 से निर्वाचित मोबीन खान ने भी अपने पद दायित्व का दुरुपयोग करते हुए लाभ प्राप्त किया है, पीआईसी में दोषी पाए गए। वार्ड 9 से निर्वाचित वरिष्ठ पार्षद कपूरचंद्र अवधिया, जिनको नगर परिषद का चाणक्य माना जाता है, के द्वारा भ्रष्टाचार में जमकर सहभागिता की गई, सगे, संबंधियों को भी लाभ दिया गया। वार्ड 11 के वरिष्ठ पार्षद राजेन्द्र जोगी ने अपने अनुभव का लाभ लेते हुए जमकर भ्रष्टाचार किया। हैंडपंप खनन, सड़क निर्माण, सगे संबंधियों को नौकरी का लाभ दिया गया। फर्जी तरीके से पीएम आवास योजना में भी भ्रष्टाचार किया गया, शौचालय निर्माण में भी भ्रष्टाचार हुआ था। वार्ड 10 के पार्षद सुशील गुप्ता को भी पीआईसी में दोषी माना गया है, क्योंकि पीआईसी के द्वारा सुनियोजित तरीके से प्रस्ताव पारित कर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। कलेक्टर ने सभी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

 

 

 

 

 

 

पूर्व पार्षद भी आए घेरे में

तत्कालीन परिषद में सदस्य रहे वार्ड 6 व 8 से पार्षद विनोद नामदेव, छेदीलाल साकेत भी भ्रष्टाचार के कार्यों में संलिप्त पाए गए हैं और अपने सगे संबंधियों को नौकरी पर रखकर लाभ प्रदान किया है, जो नियम विरुद्ध था। कलेक्टर ने इन्हें भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया।

 

 

 

 

 

 

अध्यक्ष व कर्मचारियों को भोपाल से होगा नोटिस जारी

मप्र शासन नगरीय निकाय एवं आवास विभाग भोपाल के नियम के मुताबिक कर्मचारी व अध्यक्ष पर कारण बताओ सूचना पत्र विभागीय मुख्यालय से जारी होगा, जिसकी जांच रिपोर्ट कलेक्टर रीवा द्वारा तैयार कर भेजी जा चुकी है। इन्हें कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है।

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