Rewa MP: गडरा कांड पर पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के आपत्तिजनक बयान को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर।
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रीवा जिले के पूर्व सांसद व विधायक रहे बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध रीवा न्यायालय में अधिवक्ताओं द्वारा परिवाद दायर किया गया है अधिवक्ताओं ने बताया कि मऊगंज जिले के गडरा में होली के दिन हुए दोहरे हत्याकांड के बाद बुद्धसेन पटेल ने इस घटना को सही ठहराते हुए जातिगत दुर्भावना से प्रेरित होकर आपत्तिजनक बयान दिए थे उनके इस कृत्य से ब्राह्मण समाज पर आघात पहुंचा है।
अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारे द्वारा सिविल लाइन थाना रीवा में आवेदन देकर मामला दर्ज करने की मांग की गई थी इसके बाद पुलिस अधीक्षक रीवा को भी ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया ऐसे में रीवा न्यायालय में पूर्व सांसद बुद्ध सेन पटेल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद दायर किया गया है।
रीवा के पूर्व सांसद व गुढ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बुद्ध सेन पटेल के विरूद्ध एड मानवेंद्र द्विवेदी और एड अनंत मिश्रा ने एक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा २२३ भा न्य सु सं के तहत् मा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा श्री पन्ना नागेश जी के न्यायालय में बी एन एन एस की धारा १९६ १९७ व ३५३ के तहत् प्रस्तुत किया गया है जिस पर कार्यवाही करते हुए मा न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाइंस रीवा को दिनांक १७.४.२५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदेशित किया है।
ज्ञात हो कि पूर्व सांसद द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गडरा हत्याकांड का उदाहरण देते हुए ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी साथ ही साथ उनके बयान इस तरह से थें जिससे समाज में नफ़रत और घृणा के भाव उत्पन्न हो रहें थे जिसका परिणाम यह भी हो सकता है कि समाज के अन्य वर्ग के लोग हिंसात्मक हो जाएंगे और अकारण ही हिंसा का शिकार हो जाएंगे बुद्ध सेन पटेल पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस भाषण को तमाम अपने अनुसरणकर्ताओं के माध्यम से प्रसारित प्रचारित किया गया है जो कि उनका उद्देश्य ही समाज में ब्राह्मण समाज के प्रति हिंसा और नफ़रत घृणा फैलाना है।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान देखकर परिवाद गण परिवेदित होकर थाना सिविल लाइन में सूचना दिनांक २४.३.२५ को दिए कार्यवाही न होने पर दिनांक २६.३.२५ को पुलिस अधीक्षक रीवा को भी आवेदन दिया गया परन्तु कोई कार्रवाई न होने पर परिवादी गणों को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा है जहां माननीय न्यायालय ने परिवाद लेकर पुलिस थाना सिविल लाइन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदेशित किया है