आयुक्त के आदेश को अपील समिति ने रोका
Rewa News: शहर के सिरमौर चौराहा स्थित शराब दुकान के स्वामित्व का आवंटन नगर निगम आयुक्त द्वारा निरस्त किए जाने के मामले में अपील समिति ने रोक लगा दी है। महापौर अजय मिश्रा की अध्यक्षता में अपील समिति में हुई सुनवाई में कहा गया है कि जब तक मामले में निराकरण नहीं हो जाता तब तक के लिए आयुक्त के आदेश को रोका जाता है। सिरमौर चौराहे में जिस दुकान में शराब दुकान संचालित हो रही है, वह अनिल सिंह को आवंटित की गई है। निगम आयुक्त ने बीते 11 अप्रेल को इसका आवंटन निरस्त कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि दुकान के स्वरूप को तोडफ़ोड़ कर बदला गया है, इसकी स्वीकृति नगर निगम से नहीं ली गई है। साथ ही शोरूम के लिए दुकान दी गई थी और वहां पर शराब दुकान संचालित किए जाने से स्थानीय लोगों को असुविधाएं भी हो रही हैं। आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध अनिल सिंह ने नगर निगम की अपील समिति में अपील किया था। जिसकी सुनवाई में आयुक्त की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त प्रकरण सुनवाई के योग्य नहीं है। कई नियमों का हवाला दिया गया। जिसे अमान्य करते हुए सुनवाई में लिया गया और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक आयुक्त के आदेश को स्थगित कर दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है। समिति में महापौर के साथ ही सदस्य रवि तिवारी, अर्चना अमृत मिश्रा, सूरज केवट, अतर अली आदि शामिल रहे।