रीवा

REWA NEWS : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

रीवा।नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है.

एडीपीओ विक्रम दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री एवं अभियोक्त्री की मां ने थाना बिछिया आकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि 10.03.24 को अभियोक्त्री दोपहर में करीबन 03:00 बजे घर के सामने हैण्डपंप मे अकेले पानी भर रही थी तभी वहां मोटर साइकिल से आरोपी वीरेन्द्र साकेत व शनि साकेत आये और उसका मुंह दबा कर मोटर साइकिल में बैठा कर नदी तरफ सुनसान खेत तरफ ले गये. जहां पीडिता के साथ आरोपीगण द्वारा बारी-बारी से बलात्कार किया गया. आरोपीगण ने धमकी दी कि यदि घर में किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे.

 

अभियोक्त्री घर पहुंच कर अपनी मां को सारी घटना बताई. अभियोक्त्री की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना बिछिया मेंअपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. पुलिस नें विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. आरोपी वीरेन्द्र साकेत पिता स्व. मुन्नालाल साकेत उम्र 25 वर्ष थाना बिछिया को अव्यस्क पीडि़ता के साथ बलात्कार करने का दोषी पाते हुये विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट)- श्रीमती पदमा जाटव जिला रीवा ने आरोपी को धारा 376(घ) एवं सहपठित धारा 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत शेष प्राकृत जीवन काल तक आजीवन कारावास एवं 100000/- रू अर्थदण्ड, धारा 363/34 भादंवि के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 8000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावासतथा 8000 रुपये अर्थदंडतथा भादवि की धारा 506 के द्वितीय भाग के अंतर्गत के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावासतथा 8000 रुपये अर्थदंडकी सजा से दंडित किया.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button