Rewa MP: हत्या के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को अजन्म कारावास और अर्थदंड से किया दंडित।
ब्यूरो रिपोर्ट
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Rewa MP: हत्या के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को अजन्म कारावास और अर्थदंड से किया दंडित।
विराट वसुंधरा
रीवा। अपर सत्र न्यायालय सिरमौर ने हत्या के प्रकरण कं. 400079/2021 में निर्णय करते हुए दिनांक – 26.07.2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश श्री संजय वर्मा के द्वारा हत्या के आरोपी गोमती साहू को अजन्म कारावास की सजा एवं 11,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक (ए.जी.पी.) हेमराज पाण्डेय सिरमौर के द्वारा की गई एवं जानकारी देते हुए मीडिया को बताया गया कि अभियुक्त गोमती साहू पिता अयोध्या प्रसाद साहू उम्र 54 वर्ष, निवासी ग्राम अकौरी थाना गढ़, जिला – रीवा म०प्र० के ऊपर घटना दिनांक 23.09.2020 की दोपहर 15:00 बजे के करीब अंतर्गत थाना गढ़ से 18 किमी पश्चिम की ओर ग्राम मौहरिया सहराव नदी के किनारे सहअभियुक्त अंगिरा प्रसाद तिवारी, रामदेव तिवारी, महेन्द्र तिवारी, वेदप्रकाश तिवारी व शंभू साहू के साथ मिलकर फरियादी विनय कुमार को गॉली गुप्ता व लाण्ठी, डण्डा व रम्भा से मारपीट कर मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से हत्या की गई। प्रकरण में सहअभियुक्त अंगिरा प्रसाद तिवारी, रामदेव तिवारी, महेन्द्र तिवारी, बेदप्रकाश एवं संभू तिवारी की अनुपस्थिती में अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर जिला रीवा म०प्र० द्वारा दिनांक 09.11.2021 को स्थाई वारंट जारी किये गये, अभियोजक हेमराज पाण्डेय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक विनय कुमार चतुर्वेदी दिनांक 23.09.2020 को अपनी मोटर साइकिल से बजार से किराना लेकर वापस घर जा रहा था, वह रास्ते में नदी के पास गाड़ी धोने के लिये रूका और गाड़ी धोने लगा, कुछ देर बाद गाँव के अंगिरा प्रसाद तिवारी, रामदेव तिवारी, महेन्द्र तिवारी, बेदप्रकाश, गोमती साहू एवं शंभू साहू गॉली देते हुए लाठी डण्डा से विनय कुमार पर वार करने लगे।
मारपीट से विनय कुमार गिर गये बाद में सब लोग उस पर अंधाधुन्ध बार किये जिससे विनय कुमार का सिर फट गया व कॉन कई जगह से फट गया, दोनों जबडो, नाक आदि में गंभीर चोटे आई हल्ला गुहार पर विनय कुमार की माँ एवं पिता तथा गाँव के अन्य लोग मौके पर आये जब वो लोग पहुचे तो आरोपीगण उसे उठाकर पुल के नीचे पानी मे फेक दिये। मरणासन्न स्थिति में पानी में पड़ा था, जिसको वाहन में लादकर गंगेव हस्पताल लाया गया। उसका प्राथमिक उपचार ए. जी. एम.एच. रीवा, उसके बाद नागपुर रेफर किया गया, उक्त घटना की रिपोर्ट चन्द्र चतुर्वेदी के द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ मे की गई दिनांक 28.09.2020 को अपराध कं. 424 / 2020 पर अभियुक्त एवं पाँच अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 147, 294, 326, 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 26.09.2020 से लगातार उपचार होता रहा, दिनांक 13.10.2020 को न्यूरॉन हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो जाती है।
विवेचना उपरान्त पुलिस के द्वारा आरोपी एवं सह अभियुक्तगणों का अभियोग पर धारा 302 का इजाफा करते हुए न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सिरमौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण उपार्पित किया गया, और अंततः यह प्रकरण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अति० सत्र न्यायाधीश सिरमौर, जिला – रीवा (म0प्र0) (न्यायाधीश श्री संजय वर्मा के द्वारा आरोपी गोमती साहू को दी गई अजन्म काराबास की सजा एवं 11,000/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।) अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षियों के लिये गये कथनो के आधार पर आरोपी द्वारा घटना कारित किये जाने की पुष्टि की गई जिस पर से अभियुक्त को ध 147 भा0द0वि० के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 /- रू० का अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 3 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 302 / 149 भा.द.वि. के अपराध में आराजीवन काराबास एवं 10,000/- रू0 का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 2 वर्ष का सश्रम काराबास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को दी गई कारावास की मूल सजा साथ-साथ भुगताई जावेगी।