Rewa news, फ्लाइंग स्क्वॉड एवं व्यय लेखा निगरानी दल को दिया गया प्रशिक्षण, कलेक्टर ने सतर्कता और तत्परता से कार्य करने का दिया निर्देश।
Rewa news, फ्लाइंग स्क्वॉड एवं व्यय लेखा निगरानी दल को दिया गया प्रशिक्षण, कलेक्टर ने सतर्कता और तत्परता से कार्य करने का दिया निर्देश।
रीवा । लोकसभा चुनाव में तैनात होने वाले व्यय लेखा दल, फ्लाइंग स्क्वाड, स्थैतिक निगरानी दल तथा वीवीटी के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य है। आप सबको सौंपे गए कार्य के अनुसार विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करके उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें। फ्लाइंग स्क्वाड टीम को किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्यवाही करनी होती है। सी विजिल एप से शिकायत दर्ज होने पर पाँच मिनट में आपके मोबाइल पर इसकी सूचना आ जाएगी। फ्लाइंग स्क्वाड को 15 मिनट में निर्धारित स्थल में पहुंचकर जाँच करके 30 मिनट में प्रतिवेदन दर्ज करना है। फ्लाइंग स्क्वाड सतर्कता और तत्परता से अपना कार्य करे।
कलेक्टर ने कहा कि व्यय लेखा दल के सभी सदस्य सभी पंजियों और सभी निर्देशों का अध्ययन कर लें। पूरी सावधानी के साथ चुनाव खर्च संधारित करें। हम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वस्थ और निष्पक्ष वातावरण देंगे। मास्टर ट्रेनर तथा नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ अमरजीत सिंह एवं मास्टर ट्रेनर एचजीआर त्रिपाठी ने बिन्दुवार प्रशिक्षण दिया। डॉ त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव खर्च की निगरानी महत्वपूर्ण भाग है। आयोग द्वारा उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपए अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार निर्धारित गतिविधियों तथा प्रचार सामग्री में ही इन्हें व्यय कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का व्यय अवैधानिक होगा। प्रत्येक उम्मीदवार को मतगणना समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च का पूरा विवरण देना अनिवार्य है। चुनाव खर्च की निगरानी के लिए जिला स्तर तथा विधानसभा स्तर पर दल तैनात रहेंगे।
डॉ सिंह ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि एफएसटी, एसएसटी तथा जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम एक-दूसरे से लगातार संपर्क में रहकर समस्त कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करेंगे। आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन, अवैध रूप से धनराशि व्यय करने, मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए अनुचित साधनों के उपयोग आदि से जुड़ी शिकायतें मिलेंगी। इनमें कार्यवाही करने के लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रावधान किया गया है। उसके अनुरूप कार्यवाही करें। प्रत्येक शिकायत पर 24 घंटे की समय सीमा में प्रतिवेदन देना आवश्यक होगा। सी विजिल एप से प्राप्त शिकायतों पर सौ मिनट की समय सीमा में कार्यवाही करना आवश्यक होगा। एफएसटी, एसएसटी तथा व्यय लेखा दल के सदस्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का प्रतिदिन अवलोकन करके नवीनतम निर्देश अवश्य प्राप्त करें। वीवीटी दल के सदस्यों को निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के वीडियो बनाने के लिए तैनात किया गया है। वीडियो में पूरा विवरण रिकार्ड होना आवश्यक है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग के विभिन्न निर्देशों, व्यय लेखा संधारण, शिकायतों के निराकरण तथा रिटर्निंग आफीसर की भूमिका के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में प्रभारी अधिकारी शिकायत जीवेन्द्र सिंह ने सी विजिल एप के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले, संयुक्त संचालक कोष आरके प्रजापति तथा व्यय लेखा निगरानी दल के सदस्य उपस्थित रहे।