Rewa news, कल तक नहीं जमा किए गए शस्त्र तो होगा मामला दर्ज लाइसेंस होंगे निरस्त।
Rewa news, कल तक नहीं जमा किए गए शस्त्र तो होगा मामला दर्ज लाइसेंस होंगे निरस्त।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसे में जिला कलेक्टर रीवा के निर्देश पर रीवा और मऊगंज जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शस्त्र धारी लोगों को सूचना दी जा चुकी है कि नियत समय तक अपने शस्त्र थाने में जमा करें आंकड़े के अनुसार अभी सभी सस्त्रधारियों ने अपने शस्त्र को थाना में सरेंडर नहीं किया है जिसके लिए पुलिस ने अल्टीमेटम जारी करते हुए कहां है कि शनिवार 23 मार्च तक सभी शस्त्रधारी अपने शास्त्र को सरेंडर कर दें अन्यथा उनके शस्त्र के लाइसेंस आजीवन निरस्त कर दिए जाएंगे इसके साथ ही लाइसेंस धारी व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा एसडीओपी मनगवां डॉ कृपाशंकर द्विवेदी ने बताया कि मनगवां अनुभाग में दो थाना क्षेत्र है मनगवां और गढ़ जिसमें मनगवां थाना क्षेत्र में कुल 244 शस्त्र है जिसमें अभी 92 शस्त्र नहीं जमा हुए हैं इसके अलावा गढ़ थाना क्षेत्र में कुल 248 शस्त्र है जिसमें 25 शस्त्र अभी जमा करने शेष है।
इसके साथ उन्होंने कहा कि अभी जो भी शस्त्रधारी बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं या किसी कारण से बाहर है तो जो जहां रह रहे हैं वहां के थाना में ही शस्त्र जमा करें और उसकी पावती अपने गृहग्राम से संबंधित थाना क्षेत्र में भेज दें उसे कंसीडर कर लिया जाएगा लेकिन अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो शस्त्र के लाइसेंस अजीवन निरस्त किए जाने की पुलिस द्वारा जिला प्रशासन को प्रतिवेदन भेजा जाएगा इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सभी प्रकार से आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर पुलिस द्वारा रखी जा रही है अवैध नशे की कारोबार के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है इसके साथ ही वारंटियों की धर पकड़ और सम्मन तामीली भी अभियान चलाकर की जा रही है।
श्री द्विवेदी ने बताया कि पुलिस बल की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अर्ध सैनिक बल और सीआईएसएफ गढ़ और मनगवां थाने को एक एक टीम भेजी जाएगी इसके बाद दोनों थाना क्षेत्र में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला जाएगा श्री द्विवेदी ने बताया कि मान० उच्च न्यायालय जबलपुर में हेलमेट, सीटबेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया है पुलिस मुख्यालय की निर्देशानुसार ऐसे वाहन चालक जो हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं उनके विरुद्ध अधिकतम राशि की चालानी कार्यवाही की जाएगी इसके साथ ही अगर बिना अनुमति किसी भी वाहन में झंडा या पोस्टर पाया गया तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।