रीवा

Rewa news, हाई प्रोफाइल अपहरण और फिरौती के मामले में 4 अपराधीगण को न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा।

Rewa news, हाई प्रोफाइल अपहरण और फिरौती के मामले में 4 अपराधीगण को न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा।

विराट वसुंधरा
रीवा। अभियोजन कार्यालय जिला सत्र न्यायालय रीवा के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22.07.2018 को संतबहादुर उर्फ लाला जिला सीधी का रहने वाला जिला रीवा बोदाबाग उपवन नगर में अपनी बहन के यहां आया हुआ था। दिनांक 23.07.18 को सुबह 12:00 बजे अपने वाहन निशान ट्रेनो से जिला सीधी घर के लिए निकला। जब गुढ थाना अंतर्गत मोहनिया घाटी रीवा पहुंचा तभी अभियुक्तगण बलिन्दर उर्फ राजेश सिंह दरोगा की वर्दी में दो स्टार लगाए हुए, नारायण लोहार सिपाही की वर्दी में, संजू उर्फ धनेन्द्र प्रताप सिंह, मनोज, तमीम, अंकित सिंह सफेद रंग की सफारी गाडी में दिन के लगभग 1 बजे मोहनिया घाटी के पहले मोड के पास सायरन बजाए जिसे सुनकर संतबहादुर ने पुलिस का वाहन समझकर अपनी गाडी साइड में लगा दिया तब सफारी वाहन वाले अभियुक्तगण ने उसका रास्ता रोक लिया एवं बलविन्दर सिंह एवं नारायण लोहार गाडी से उतरकर संतबहादुर को डाटकर बोले क्यू भाग रहे थे वाहन चेक करना है। अभियुक्तगण द्वारा वाहन चेक करने पर कुछ नहीं मिला, संतबहादुर को साथ चलने को बोले। मना करने पर नारायण लोहार, घुटने के नीचे पैर में दो डंडे मारे एवं बलविन्दर और नारायण दोनो ने मिलकर सफारी गाडी में पीछे की सीट के नीचे डाल दिए और संतबहादुर की गाडी की चाभी छीन लिए। अन्य अभियुक्तगण भी सफारी गाडी में बैठे हुए थे। उन्होने संतबहादुर के हाथ पीछे से बाध दिए, आंख में पट्टी बाध दिए एवं बॉटल में कुछ था जिसे पिलाया जिससे संतबहादुर बेहोश हो गया, होश आने पर स्वयं को एक कमरे में बंद पाया, जहां अंधेरा था, दरवाजे में छेद के बाहर से देखा तो 7 लोग बलविन्दर सिंह, नारायण, मनोज सिंह, तमीम, रहीस मिया, छोटॅ उर्फ लक्ष्मण, संजू चंदेल, अजीत सिंह के नाम से संबोधित कर रहे थे। संतबहादुर को डराधमकाकर परिवार के लोगो का नं0 ले लिया।

घटना दिनांक के 23.07.18 को पिता दिलराज सिंह एवं परिवार के लोग तलाश करने पर नहीं पाये तो बैरियर टोल प्लाजा से गुढ में सीसीटीव्ही फुटेज से चेक करने पर पाया कि निशांत ट्रेनो दोपहर 12:45 पर टोल प्लाजा क्रॉस की है इसके पश्चात उन्होने संतबहादुर के वापस न पहुंचने पर 24.07.18 को थाना विश्वविद्यालय रीवा में गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके जीजा अनिल सिंह द्वारा दर्ज करायी गई। विश्वविद्यालय पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 23.07.18 समय 01:48 मिनट जोगिनिहाई टोल प्लाजा का सीसीटीव्ही फुटेज एवं 02:30 पर हनुमना टोल प्लाजा का सीसीटीव्ही चेक करने पर निशांत ट्रेनो वाहन अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाते हुए क्रॉस करते हुए देखा। फिर उसके आगे उक्त वाहन मिर्जापुर के आगे चुनार रोड के किनारे लावारिश हालत में पडी हुई पाया।

अभियुक्तगण द्वारा 40 लाख की फिरौती के लिए अपहरित संतबहादुर उर्फ लाला के मोबाइल फोन से 26.07.18 एवं 09.08.18 को उसके जीजा अनिल सिंह के मोबाइल में फोन आया। दिनांक 12.08.18 रजनीश सिंह के मोबाइल में पुन: अभियुक्तगण द्वारा फोन किया गया एवं बोले कि अनिल सिंह से बात करवाओ 40 लाख रू0 की व्यवस्था हुई कि नहीं। अभियुक्तगण ने कहा कि 13.08.18 को जबलपुर बर्गी डैम 40 लाख रू0 लेकर पहुचो । इस पर रजनीश सिंह, दिलराज सिंह एवं अनिल सिंह इनोवा वाहन से 40 लाख रू0 लेकर बर्गी डैम पहुंचने पर संतबहादुर से फोन में बात कराने को कहा गया, इस पर अभियुक्तगण द्वारा आधे घंटे में बात कराने का आश्वासन देकर बात नहीं करवाया। इतने में अपहरित के परिवार वाले वापस आ गये पुन: दो-तीन बाद फोन आया कि संतबहादुर से चिट्ठी लिखवाकर लाया हूं, मैहर में कटनी रोड के पास एक नाला है नाला के पास पीपल का वृक्ष है उसके नीचे लाल रंग के कपडे में चिट्ठी रखी है जाकर ले लो। तीन दिन पश्चात पुन: रजनीश के मोबाइल में फोन आने पर उचेहरा रेल्वे स्टेशन पर अभियुक्तगण द्वारा अपहरित के परिवार वालो को बुलाया और वहीं 40 लाख फिरौती की रकम लेने के लिए बोला। अपहरित के परिवार वाले जैसे ही बेला के पास पहुंचे अभियुक्तगण का फोन आया और बोले ज्यादा होशियार बनते हो मामू लोगो को लेकर आ रहे हो फोन काट दिया। उचेहरा रेल्वे स्टेशन पर कोई नहीं मिलने पर घर वापस आ गये। दो-तीन दिन पश्चात कैलाश सिंह के मोबाइल में अभियुक्तगण का फोन आया बोले कि संतबहादुर के पिता से बात करवाओ बात करने पर बॉम्बे ट्रेन से बॉम्बे में 40 लाख रू0 लेकर आने को बोला तब पुन: अनिल सिंह, कैलाश सिंह, दिलराज सिंह, रजनीश सिंह बॉम्बे ट्रेन से खण्डवा होते हुए नासिक तक गये।

अभियुक्तगण के न मिलने पर पुन: वापस आ गये। लौटने के पांच-छ: दिन बाद कैलाश सिंह के मोबाइल में फोन आया और बोले कि रातो-रात इलाहाबाद पहुंचो। उसके पश्चात इलाहाबाद पहुंचने पर सुबह साढे छ: बजे पुन: फोन आता है कि दिल्ली से पुरी जाने वाली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में बैठ जाओ, पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में बैठने पर पूरा दिन चलते रहे। पुन: साढे 7 बजे फोन आया कि जहां भी जिस स्टेशन में हो उतर जाओ धनबाद पहुंचो। वहां पर पहुंचने पर अपहरणकर्ता का फोन नहीं आया। जमशेदपुर तक जाकर रीवा वापस लौट आये। दिनांक 05.09.18 को सुनील उर्फ डब्ल्यू के मोबाइल पर फोन करके इलाहाबाद आकर पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में बैठकर पुरी जाने वाली ट्रेन में 06.09.18 की तारीख पर बैठ गये तब अभियुक्तगण का पुन: मैसेज आया कि जहां कही भी हो स्टेशन में उतर जाओ। अगले दिन सुबह 9-10 बजे धनबाद रेल्वे स्टेशन पहुंचो, वहां पहुंचने पर रात्रि में दो बजे धनराज से हावडा बॉम्बे में बैठ जाओ मुगलसराय में हम आपसे पैसा ले लेगे। उसके पश्चात सुनील उर्फ डब्ल्यू के मोबाइल पर फोन किया और पूंछे कि कहा पहुंचे तो हमने बताया कि कुंद्रा स्टेशन के पास पहुंच गये है तब उसने बोला कि आगे मेरा आदमी सफेद शर्ट, नीले रंग का पैट हाथ में रूमाल हिलाते हुए, दूसरा आदमी लाल रंग की टी शर्ट पहने पटरी के किनारे पुल के पास खडा दिखेगा वहीं पर चलती ट्रेन में 40 लाख रू0 काले रंग के बैग में फेक देना। जैसे ही अपहरित के परिवार वालो ने नोटो से भरा बैग फेका, सफेद शर्ट वाला आदमी दौडकर बैग उठाया और लाल रंग की टी-शर्ट वाला आदमी अपाची मोटर सायकिल चलाते हुए दोनो हाइवे की तरफ भाग गये। चैन पुलिंग होने पर 7-8 लोग उतरे और हाइवे की तरफ चल दिए। हाइवे में शिवसागर पुलिस ने उन्हे पकडकर शिवसागर थाने ले आयी। अपहरित संतबहादुर को पुलिस ने मनोहर छपरा गांव थाना बरूराज बिहार में बंधक बनाकर रखे थे। वहां पर पुलिस आयी अभियुक्तगण से मुक्त कराया, अभियुक्तगण के कब्जे से पिस्टल, कारतूस, रायफल आदि जप्त किया। लाला को मुजफ्फर पुलिस शिवसागर थाने लायी और वहां पर उसके परिजनों को दस्तयाब कराया। जहां पर संतबहादुर ने अभियुक्त का नाम बलविन्दर सिंह, नारायण लोहार, संजू चंदेल, मनोज, छोटू उर्फ लक्ष्मण, समीम(तमीम) बताया। उसके पश्चात न्यायालय में अन्वेषण उपरांत गुढ पुलिस द्वारा थाना गुढ जिला रीवा, का अप0क्र0 262/2018, अंतर्गत धारा 364, 364ए, 365, 368, 120बी भादवि आरोपीगण 1. बलिन्दर उर्फ राजेश सिंह पिता तपेश्वर, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम परौधी, जिला औरंगाबाद, 2. नारायण लोहार पिता छगनलाल लोहार, उम्र 34 वर्ष, निवासी नानकनगर गली नं. 2, भंवरकुंआ, इन्दौर म0प्र0, 3. संजू उर्फ धनेन्द्र प्रताप सिंह पिता कमलेश्वर सिंह, उम्र 50 वर्ष, स्थायी निवासी गंगेव मठा, मनगवां, जिला रीवा म0प्र0 वर्तमान निवासी अमरदीप मैरिज गार्डन के पास, आदर्श नगर रीवा म0प्र0, 4. अजीत सिंह उर्फ अभिषेक कुमार पिता अरविंद सिंह, निवासी पारवती, काशीचक, नवादा बिहार को फिरौती के लिए अपहरण करने के अपराध का दोषी पाते हुए माननीय विशेष न्यायालय- प्रवीण पटेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला रीवा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.05.24 में आरोपीगण को भादवि की धारा 364, 364ए सहपठित धारा 120बी के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000-5000/- रू0 (पांच-पांच हजार रूपये) जुर्माना की सजा से दण्डित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार शुक्ला एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सूर्य प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंजू पाण्डेय जिला रीवा, के तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायालय- प्रवीण पटेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला रीवा, ने उक्त आरोपीगण को उपर्युक्त दण्ड से दंडित किया।

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