Rewa news, मारपीट और अपहरण के आरोपीगण अपर सत्र न्यायाधीश रीवा से हुए दोषमुक्त।
ब्यूरो रिपोर्ट
Rewa news, मारपीट और अपहरण के आरोपीगण अपर सत्र न्यायाधीश रीवा से हुए दोषमुक्त।
रीवा। जिला सत्र न्यायालय से एक मारपीट और अपहरण के मामले में आरोपीगण को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है पुलिस अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी सुभाष सिंह, आलोक सिंह परिहार, राजू सिंह, यशवंत उर्फ बिहारी ने दिनाक 22,11,2016 को इंद्रा नगर रीवा में जाकर विजय सिंह के साथ मारपीट की और घर के छत से नीचे फेंक दिया, और उसका अपहरण गाड़ी की डिक्की में डाल कर कर लिया, और पुलिस थाना समान में आरोपीगण के विरुद्ध आईपीसी की धारा 364,325 के अंतर्गत अपहरण का मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया, जिसका विचारण पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय द्वारा किया गया विचारण के दौरान आरोपी सुभाष सिंह को फरार घोषित करते हुए आरोपी आलोक सिंह, राजू सिंह, यशवंत सिंह को दोषमुक्त घोषित किया गया।
अरोपीगणों की ओर से एडवोकेट राजीव सिंह परिहार, और एडवोकेट दलबहादुर सिंह ने पैरवी की है।