MP में विधानसभा चुनाव के पहले विधायक के खिलाफ न्यायालय में दर्ज हुआ मामला बढ़ी आफ़त।
MP में विधानसभा चुनाव के पहले विधायक के खिलाफ न्यायालय में दर्ज हुआ मामला बढ़ी आफ़त।
पत्रकार से मारपीट मामले में भाजपा विधायक सहित आठ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के न्यायालय दिए आदेश।
मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में एक तरफ जहां राजनीतिक दल और विधायक अपनी-अपनी सीट पर जमकर पसीना बहाते नजर आ रहे हैं तो वही ठीक चुनाव के पहले कटनी जिले के भाजपा से विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक और उनके अन्य साथियों पर जिला न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज कराने के आदेश किए गए है। विधायक और उनके साथियों के द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट की गई थी जिसके खिलाफ पत्रकार रवि गुप्ता के द्वारा न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था।
प्राप्त जानकारी अनुसार कटनी न्यायालय में पत्रकार रवि गुप्ता के द्वारा 4 जुलाई 2022 को याचिका दायर की गई कि मेरे साथ विजयराघवगढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक और उसके साथी मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडे, सुधीर मिश्रा, निक्कू सरदार द्वारा घर से उठाकर एकांत में ले जाकर मारपीट की गई और जान से मरने की धमकी दी गई और मेरे द्वारा थाने में शिकायत की गई तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे भागा दिया गया। इस मामले को लेकर एक साल बाद जिसकी 4 सितंबर को जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई । न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक के साथ मारपीट की गई थी तथा सावर्जनिक स्थल पर या उसके समीप उसे अश्लील गालियां दी गई थी एवं इसके साथ ही आवेदक को उसकी मर्जी के बिना कार में बैठाकर ले गये तथा बाद में उसे मारपीट कर कार से बाहर फेंक दिया एवं अनावेदकगण द्वारा आवेदक को जान से मारने की धमकी दी गई है। अतः प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 294, 365, 366 और 506 भाग 2 के अंतर्गत अपराध बनना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 294, 365 366 और 506 भाग 2 में प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे,
किंतु इस प्रकरण का एक अनावेदक संजय पाठक एम एल ए है ऐसी स्थिति में उक्त अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन नहीं रह सकता चूंकि मंत्री, विधायकों आदि के लिये जिला जबलपुर में अलग से न्यायालय निर्मित की गई है। उक्त प्रकरण में उसी न्यायालय में विचाराधीन होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को जबलपुर की एम.पी. एम एल ए न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए यह प्रकरण जबलपुर के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।उक्त आदेश न्यायाधीश वर्ग-I-श्रीमती. स्नेहा सिंह के न्यायालय में किया गया है। वर्तमान में संजय पाठक भाजपा के विधायक हैं ।