विश्व स्वास्थ्य संगठन व पेरिस जलवायु समझौते से अमरीका हुआ बाहर
यूएस कैपिटल पर हमला करते ट्रंप समर्थक (फाइल फोटो) व दोषियों की सजा माफ करने के आदेश के साथ ट्रंप।
America News: : वाशिंगटन अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेने के ठीक बाद ताबडतोड़ कई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इनमें जन्मसिद्ध अमरीकी नागरिकता(birthright us citizenship) (बर्थ राइट सिटीजनशिप) समाप्त करना भी शामिल है। यह आदेश सुनिश्चित करेगा कि विदेशी पासपोर्ट(foreign passport) धारकों के बच्चों को अब अमरीकी नागरिक(American citizen) नहीं माना जाएगा। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अमरीका में एच1बी वीजा लेकर कानूनी रूप से रह रहे हैं और लंबे समय से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट और वर्क वीजा पर रहने वाले लोग। ऐसे लोगों में भारतवंशियों की संख्या 10 लाख हो सकती है, जिनपर इस फैसले का असर पड़ सकता है।
इसके अतिरिक्त, अवैध तरीके से अमरीका(America) में दाखिल होने वाले लोगों को डिपोर्ट(Deport) करने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। एक अनुमान है कि इससे करीब सात लाख अवैध(seven lakh illegal) अप्रवासी भारतीयों के समक्ष भी निकाले जाने का खतरा पैदा हो गया है।
क्या यह तुरंत लागू होगा?
1Trump’s order 20 February तक प्रभावी होने वाला है, लेकिन इसके लिए legal बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जन्मसिद्ध नागरिकता संविधान समर्थित है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसे सिर्फ कार्यकारी आदेश से ही नहीं बदला जा सकता।
2इस आदेश से समाज के कुछ वर्गों में आक्रोश है। कई लोग फैसले के खिलाफ हैं। अप्रवासी और नागरिक अधिकार संगठन (जिसमें अमरीकी सिविल लिबर्टीज यूनियन भी शामिल हैं) ने सोमवार को इस आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
दुनिया(World) के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क(Rich industrialist Elon Musk) ने डॉनल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक कार्यक्रम(a program) के दौरान एडॉल्फ हिटलर की ‘नाजी सलामी’ से मिलती-जुलती भंगिमा बना कर नया विवाद खड़ा कर दिया। कार्यक्रम में जब उनकी सराहना पर मस्क ने कहा- ‘माइ हर्ट गोज टू यू’। ऐसा कहते हुए खास पोज बनाया। इसके बाद मस्क को हिटलर समर्थक बताकर social media पर आलोचना होने लगी। इस पर मस्क ने कहा कि ‘हर कोई हिटलर है- वाला हमला अब काफी थकाऊ हो गया है।’
भारत में भी है ऐसा कानून
भारतीय कानून(Indian law) के अनुसार, देश की धरती में जन्मे व्यक्ति को स्वत: नागरिकता मिल(get citizenship) जाती है, बशर्ते उसके माता-पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध रूप(Invalid form) से आया हुआ न हो। अमरीका की ही तरह भारत में भी अवैध अप्रवासी एक बडा मुद्दा है। यह पूर्वोत्तर राज्यों में समय-समय पर बवाल होता रहा है