इरडा ने Health Insurance Policy धारकों को बड़ी राहत देते हुए बीमा कंपनियों को ये निर्देश जारी किए
कोरोना महामारी के बाद Health Insurance की मांग तेजी से बढ़ी है. दूसरी ओर, कंपनियों द्वारा क्लेम देने में लापरवाही के मामले भी बढ़े हैं. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (irda) ने स्वास्थ्य बीमा (health insurance) के लिए पॉलिसी धारकों (policy holders) को बड़ी राहत दी है। आईआरडीए ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा (health insurance) पर एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों (insurance companies) को पॉलिसी धारक से दावा अनुरोध प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर यह तय करना होगा कि कैशलेस उपचार की अनुमति दी जाए या नहीं। इरडा ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य बीमा (health insurance) उत्पादों पर परिपत्र ने पहले जारी किए गए 55 परिपत्रों को हटा दिया है। यह बीमाधारकों के सशक्तिकरण को मजबूत करने और समावेशी स्वास्थ्य बीमा (health insurance) को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बीमा धारकों के हित में उठाया गया कदम,Steps taken in the interest of insurance holders
बीमा नियामक (insurance regulator) ने कहा, “परिपत्र पॉलिसीधारकों/संभावितों के लिए उपलब्ध health insurance policy अधिकारों को उनके आसान संदर्भ के लिए एक स्थान पर लाता है और health insurance और स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले पॉलिसीधारकों को एक सहज, त्वरित दावा अनुभव प्रदान करने पर भी जोर देता है।” “क्षेत्र में बेहतर सेवा मानक सुनिश्चित करने के उपाय।”
बीमा धारकों को सुविधा देने के निर्देश,Instructions to provide facilities to insurance holders
इसमें कहा गया है कि बीमा कंपनियों (insurance companies) को सभी उम्र, क्षेत्रों, चिकित्सा स्थितियों/सभी प्रकार के अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की श्रेणी के लिए अलग-अलग बीमा उत्पादों की पेशकश करके पॉलिसीधारकों की सामर्थ्य के अनुरूप विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करनी चाहिए। चल जाटो में ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) का भी उल्लेख है, जो बीमा कंपनी (insurance compani) द्वारा प्रत्येक बीमा दस्तावेज़ के साथ प्रदान किया जाता है।