MP News: 3 लाख 25 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नौकरी में रहते मिलने जा रहा यह बड़ा लाभ।

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MP News: 3 लाख 25 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नौकरी में रहते मिलने जा रहा यह बड़ा लाभ।

 

मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालय और उपक्रमों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी जो ठेका प्रथा पर रखे गए है उनके लिए अच्छी खबर आ रही है जहां मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारीयों के लिए बड़ी राहत दी है शासन के अधीन ठेका प्रथा पर काम करने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी और साप्ताहिक अवकाश की सुविधा देने का ऐलान किया है इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी न्यायालय में भी याचिका दायर कर अपने हक की मांग कर सकते हैं जब कंपनी नई गाइडलाइन के अनुसार काम ना करें ऐसी स्थिति में ऐसे में प्रदेश भर के सरकारी विभागों में और शासन के अन्य उपक्रमों में कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारीयों के हित में मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है जिसमें अब ग्रेच्युटी और साप्ताहिक अवकाश की सुविधा ठेका वाले कर्मचारियों को भी प्राप्त होने वाली है।

तीन लाख से अधिक है ठेका कर्मचारी।

मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे प्रहलाद सिंह पटेल के विधायक बनने के बाद मोहन सरकार में पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा श्रमिकों के लिए कई तरह से अच्छी पहल की गई उन्हें में से एक आउटसोर्स कर्मचारी को मिलने जा रही ग्रेच्युटी और साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है बता दें कि मध्य प्रदेश में सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों में 3 लाख-25 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है जिन्हें इसका लाभ मिलेगा।

नई गाइडलाइन के अनुसार सरकार दे रही यह सुविधा।

मध्य प्रदेश के शासकीय संस्थाओं और उपक्रमों में कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है, जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अब ठेका कर्मचारियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, भविष्य निधि (पीएफ), और वीकली अवकाश जैसी सुविधाएं दी जाएंगी इसके साथ ही इन कर्मचारियों को न्यायालय में याचिका दायर करने का भी अधिकार प्राप्त हो चुका है जारी गाइडलाइन के अनुसार जब कोई कंपनी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगी तब आउटसोर्स कर्मचारी अपने अधिकार को प्राप्त करने न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

 

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