Maihar news:मैहर में नवरात्रि के दौरान मांस-मछली विक्रय पर रोक।
मैहर में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक शारदेय नवरात्रि मेला संचालित रहेगा। मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग द्वारा घोषित धार्मिक नगरी में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रृद्धालु मैहर आते है। नवरात्रि मेला के दृष्टिगत एसडीएम मैहर विकास सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक मांस-मछली और अण्डे के क्रय-विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
गर्भ गृह में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था रहेगी प्रतिबंधित
मैहर में 3 अक्टूबर से चलने वाले शारदेय नवरात्रि मेले के दौरान श्रृद्धालुओं की सुविधा के लिए मां शारदा मंदिर के गर्भ गृह के अंदर से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रशासक मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति मैहर ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। प्रशासक ने इस दौरान प्रबुद्धजनों एवं गणमान्य नागरिकों से मां शारदा देवी के दर्शन एवं व्यवस्था के लिए वीआईपी सुविधा की मांग नहीं करने का अनुरोध किया है।