MP news, अवैध उत्खनन, खनिज चोरी को लेकर कांग्रेस के सेमरिया विधायक अभय मिश्रा की कंपनी पर 2,15,43,300 का जुर्माना।

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MP news, अवैध उत्खनन को लेकर सेमरिया विधायक अभय मिश्रा की कंपनी पर 02 करोड 15 लाख 43 हजार 300 का जुर्माना।

शहडोल/ उमरिया। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के कलेक्टर ने अवैध उत्खनन मामले में रीवा जिले के सेमरिया विधायक अभय मिश्रा की कंपनी मेसर्स उदित इन्फा वर्ल्ड प्रायवेट लिमिटेड के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 01 करोड़ 68 लाख 75 हजार रुपए एवं 46,68,300 कुल 2,15,43,300 का जुर्माना लगाया गया है विधानसभा सदन के अंदर भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे में घेरने वाले कांग्रेस कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के स्वामित्व वाली उदित इंफ्रा वर्ल्ड कम्पनी द्वारा उमरिया जिले की मानपुर तहसील में 1,68,75,000 रुपए तथा नौरोजाबाद तहसील में 46,68,300 रुपए का अवैध उत्खनन किया गया जिस पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए विधायक अभय मिश्रा निवासी अर्जुन नगर रीवा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कुल 2,15,43,300 रुपए की वसूली प्रक्रिया जारी करते हुए कलेक्टर उमरिया ने कलेक्टर रीवा से पत्राचार किया है जिस पर कलेक्टर रीवा ने 5 नवम्बर को आदेश जारी करते हुए तहसीलदार हुजूर को उपरोक्त कुल राशि अभय मिश्रा से वसूल करने के लिए निर्देशित किया है।

      जारी आदेश के अनुसार खनिज निरीक्षक उमरिया के प्रतिवेदन दिनांक 06.10.2020 द्वारा अनावेदक के विरुद्ध ग.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम (राजपत्र दि. 18.05.2017) की धारा 53 (1) क के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण का निराकरण करते हुए अपना आदेश जारी किया है। खनिज निरीक्षक उमरिया के प्रतिवेदन दिनांक 06.10.2020 के अनुसार प्रतिवेदन में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मानपुर के प्र.क्र. 015/अ-67/2020-21 दिनांक 30.09.2020 अनुसार दिनांक 01.09. 2020 को नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी के साथ तहसील मानपुर अंतर्गत ग्राम सेमरा के आराजी.नंबर. 395 रकवा 0.764 है. के अंश भाग, आ.नं. 420/1 रकवा 1.914 है. के अंश भाग रकवा 0.150 हे. क्षेत्र पर खनिज /मिट्टी / मुरूम की अवैध उत्खनन की जाँच की गई। मौके पर पोकलेन मशीन क्र. 8872, PIN-KMTP0048P94L18872 द्वारा

खनिज मिट्टी / मुरूम का अवैध उत्खनन होना पाया गया था दिनांक 02.09.2020 को अवैध उत्खनित क्षेत्र की माप राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी एवं ग्रामीणजनों के समक्ष की गई जिसमे उत्खनित गढडे की औसत लम्बाई 90 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर गहराई 2.5 मीटर क्षेत्र से उत्खनन होना पाया गया। दिनांक 02.09.2019 को पोकलेन मशीन उत्खनन क्षेत्र से बाहर मानपुर-ब्यौहारी मार्ग पर खड़ी पाई गई।

मौके पर उपस्थित गवाहो एवं उक्त सडक मानपुर – ब्यौहारी निर्माण कार्य मेसर्स उदित इन्फ्रा प्रा.लिमि प्रोप्रा. अभय मिश्रा की ओर से उपस्थित सपुरवाईजर जमुना प्रसाद यादव पिता रामदयाल यादव निवासी ग्राम पोंडी थाना ब्यौहारी जिला शहडोल द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र पर खनिज मिट्टी- मुरूम के उत्खनन का कार्य मानपुर–ब्यौहारी सडक निर्माण कार्य ठेकेदार उदित इन्फा वर्ल्ड प्रायवेट लिमिटेड प्रोप्रा. अभय मिश्रा निवासी व्हाईट हाउस अर्जुन नगर रीवा (म.प्र.) द्वारा करवाया गया है। मौके पर पोकलेन मशीन सपुरवाईजर जुमना प्रसाद यादव प्रस्तुत करेंगे, की सुपुर्दगी मे इस आशय से दिया गया कि वे न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर उक्त सुपुर्दगीशुदा संपत्ति को प्रतिवेदन मे लेख किया गया है। म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम (राजपत्र दिनांक 18.05.2017) की धारा 53 (1) “क” का उल्लघंन करने पर खनिज मिट्टी – मुरूम की मात्रा 11250 घमी. की रायल्टी राशि रूपये 50/- प्रति घमी. की दर से रायल्टी राशि 5,62,500/- का तीस गुना राशि रूपये 1,68,75,000 /- (एक करोड अडसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) अथदंण्ड अधिरोपित किये जाने तथा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम (राजपत्र दिनांक 18.05.2017) की धारा 53 (4) “क” के तहत् प्रशमन की दशा मे नियमानुसार रायल्टी राशि 5,62,500/- का पच्चीस गुना राशि रूपये 1,40,52,500/- (एक करोड चालीस लाख बासठ पाँच सौ रूपये) किये जाने का प्राकलन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण में पाये गये तथ्यों के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम (राजपत्र दिनांक 18.05.2017) की धारा 53 (1) क का उल्लंघन करने पर अवैध उत्खनित खनिज मिट्टी – मुरूम की मात्रा 11250 घमी. की रायल्टी राशि रूपये 50/- प्रतिघनमीटर की दर से राशि रूपये 5,62,500/- का तीस गुना राशि रूपये 1,68,75,000/- (एक करोड अडसठ लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड अधिरोपित करने के संबंध में कारण बताओ सूचना क्र. 635 दिनांक 23.10.2020 को जारी किया गया।

अनावेदक की ओर से सुरेश उपाध्याय उपस्थित । उत्तर हेतु समय की मांग करने पर उत्तर हेतु समय दिया गया , 3/ अभियोजन साक्षी दिवाकर चतुर्वेदी खनि निरीक्षक उमरिया ने दिनांक 28.12.2020 को शपथ पूर्वक कथन किया है कि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मानपुर से प्राप्त प्र.क्र. 15/ अ- 67 / 2020-21 में मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच दिनांक 01.09.2020 को राजस्व अमले द्वारा कार्यवाही में ग्राम सेमरा, तहसील मानपुर की शासकीय भूमि आ.नं. 395 रकबा 0.764 हे. क्षेत्र के अंश भाग पर पोकलेन मशीन क्र. 8872, PIN-KMTP0048P94L18872 के माध्यम से खनिज मिट्टी- मुरूम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित गवाहों द्वारा उक्त खनिज मिट्टी – मुरुम का उत्खनन कार्य मानपुर से व्योहारी मार्ग के ठेकेदार उदित इन्फ्रा प्रा.लि. प्रो. श्री अभय मिश्रा द्वारा पोकलेन मशीन क्र. 8872,
PIN-KIMTP0048P94L18872 के माध्यम से किया जाना पाया गया था । पुनः जांच दिनांक 02.09.2020 को राजस्व एवं खनिज अमले द्वारा उक्त उत्खनन क्षेत्र की पैमाइश उपस्थित गवाहों एवं उदित इन्फ्रा प्रा. लि. के सुपरवाइजर जमुना प्रसाद यादव की मौजूदगी में की गई थी। जहाँ पोकलेन मशीन उत्खनन कार्य करते हुए जांच दिनांक 01.09.2020 को पाई गई थी उस जगह उत्खनन क्षेत्र की माप अनुसार कुल 11250 घमी खनिज का उत्खनन होना मापा गया था। उपस्थित गवाहों एवं उदित इन्फ्रा प्रा. लि. के सुपरवाइजर द्वारा इस आशय की पुष्टि होने के उपरांत उत्खनन कार्य मानपुर से ब्योहारी मार्ग के ठेकेदार मेसर्स उदित इन्फ्रा प्रा.लि. प्रो. श्री अभय मिश्रा द्वारा पोकलेन मशीन क्र. 8872, PIN-KMTP0048P94L18872 के माध्यम से करवाया
गया है, प्रकरण में नियमानुसार अर्थदंड अनावेदक के विरुद्ध अधिरोपित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन साक्षी रामभुवन गुप्ता सचिव ग्राम पंचायत सेमरा, तहसील मानपुर ने दिनांक 28.12.2020 को शपथ
पूर्वक कथन किया कि दिनांक 01.09.2020 को कलेक्टर महोदय के क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम सेमरा, तहसील मानपुर की शासकीय भूमि पर खनिज गिट्टी मुरूम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित गवाहों द्वारा उक्त खनिज मिट्टी – मुरुम का उत्खनन कार्य मानपुर से व्योहारी मार्ग के ठेकेदार उदित इन्फ्रा प्रा.लि. प्रो. श्री अभय मिश्रा द्वारा पोकलेन मशीन के माध्यम से किया जाना पाया गया था । पुनः जांच दिनांक 02.09.2020 को राजस्व एवं खनिज अमले द्वारा उक्त उत्खनन क्षेत्र की पैमाइश उपस्थित गवाहों एवं उदित इन्फ्रा प्रा.लि. के सुपरवाइजर जमुना प्रसाद यादव की मौजूदगी में की गई थी। जहाँ पोकलेन मशीन उत्खनन कार्य करते हुए जांच दिनांक 01.09.2020 को पाई गई थी उस जगह उत्खनन क्षेत्र की माप अनुसार कुल 11250 घनमीटर खनिज का उत्खनन होना मापा गया था। उपस्थित गवाहों एवं उदित इन्फ्रा प्रा. लि. के सुपरवाइजर द्वारा इस आशय की पुष्टि होने के उपरांत कि उक्त क्षेत्र पर उत्खनन कार्य मानपुर से ब्योहारी मार्ग में होना पाया गया।

ठेकेदार मेसर्स उदित इन्फ्रा प्रा.लि. प्रो. श्री अभय मिश्रा द्वारा पोकलेन मशीन क्र. 8872.PIN KMTP0048P94118872 के माध्यम से करवाया गया है। अभियोजन साक्षी हरीश यादव पटवारी हल्का 39 रोगरा, तहसील मानपुर दिनांक 19.01.2021 को शपथ पूर्वक कथन किया कि दिनांक 01.09.2020 को नायब तहसीलदार श्री दशरथ सिंह एवं राजस्वथ अमले के साथ भ्रमण के दौरान ग्राम सेमरा, तहसील मानपुर की शासकीय आनं. 395 रकवा 0.764 है. के अंशभाग 0.350 हे. व आ.नं. 420 रकवा 1.914 हे.
के अंश रकवा 0.150 है. भूमि पर खनिज मिट्टी गुरुग का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित गवाहों द्वारा उक्त खनिज मिट्टी- मुरुम का उत्खनन कार्य मानपुर से ब्योहारी मार्ग के ठेकेदार उदित इन्फ्रा प्रा.लि. प्रो. श्री अभय मिश्रा द्वारा पोकलेन मशीन के माध्यम से किया जाना पाया गया था पुनः जांच दिनांक 02.09.2020 को राजस्व एवं खनिज अमले द्वारा उक्त उत्खनन क्षेत्र की पैमाइश उपस्थित गवाहों एवं उदित इन्फ्रा प्रा.लि. के सुपरवाइजर जमुना प्रसाद यादव की भौजूदगी में की गई थी। जहाँ पोकलेन मशीन उत्खनन कार्य करते हुए जांच दिनांक 01.09.2020 को पाई गई थी उस जगह उत्खनन क्षेत्र की भाप अनुसार कुल 11250 घनमीटर खनिज मिट्टी का उत्खनन होना मापा गया था।

उपस्थित गवाहों एवं उदित इन्फा प्रा.लि. के सुपरवाइजर द्वारा इस आशय की पुष्टि होने के उपरांत कि उक्त क्षेत्र पर उत्खनन कार्य मानपुर से ब्योहारी मार्ग के ठेकेदार उदित इन्फ्रा प्रा.लि. प्रो. श्री अभय मिश्रा द्वारा पोकलेन मशीन क्र. 8872, PIN- AMTP0048P94118872 के माध्यम से करवाया गया है। 4 मेरे द्वारा समग्र प्रकरण का अवलोकन एवं विधिक स्थितियों पर विचार किया गया। प्रतिवेदन में संलग्न अनुविभागीयअधिकारी (रा.) मानपुर के प्र.क्र. 015/31-67/ 2020-21 दिनांक 30.09.2020 अनुसार दिनांक 01.09.2020 को नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी के साथ तहसील मानपुर अंतर्गत ग्राम सेमरा के आ.नं. 395 रकवा 0.784 हे. के अश भाग, आ.नं. 420/1 रकवा 1.914 हे. के अंश भाग रकवा 0.150 हे. क्षेत्र पर खनिज मिट्टी / मुरूम की अवैध उत्खनन की जाँच की गई। मौके पर पोकलेन मशीन क्र. 8872, PIN-KMTP0048P94L18872 द्वारा खनिज मिट्टी / मुरूम का अवैध उत्खनन होना पाया गया।

दिनांक 02.09.2020 को अवैध उत्खनित क्षेत्र की माप राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी एवं ग्रामीणजनों के समक्ष की गई जिसमे उत्खनित गढ़डे की औसत लम्बाई 90 मीटर, चौडाई 50 मीटर गहराई 2.5 मीटर क्षेत्र से उत्खनन होना पाया गया। दिनांक 02.09.2019 को पोकलेन मशीन उत्खनन क्षेत्र से बाहर मानपुर ब्यौहारी मार्ग पर खडी पाई गई। मौके पर उपस्थित गवाहो एवं उक्त सडक मानपुर ब्यौहारी निर्माण कार्य ठेकेदार उदित इन्फा प्रा. लिमि प्रोप्रा. अभय मिश्रा के सपुरवाईजर जमुना प्रसाद यादव पिता श्री रामदयाल यादव निवासी ग्राम पोंडी थाना ब्यौहारी जिला शहडोल द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र पर खनिज मिट्टी- मुरूम के उत्खनन का कार्य मानपुर ब्यौहारी सडक निर्माण कार्य ठेकेदार मेसर्स उदित इन्फा वर्ल्ड प्रायवेट लिमिटेड प्रोप्रा. अभय मिश्रा निवासी व्हाईट हाउस अर्जुन नगर रीवा (म.प्र.) द्वारा करवाया गया है।

मौके पर पोकलेन मशीन सपुरवाईजर जुमना प्रसाद यादव की सुपुर्दगी मे इस आशय से दिया गया कि ये न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर उक्त सुपुर्दगीशुदा संपत्ति को प्रस्तुत करेंगे, प्रतिवेदन मे लेख किया गया है। म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम (राजपत्र दिनांक 18.05.2017) की धारा 53 (1) “क” का उल्लघंन करने पर खनिज मिट्टी- मुरूम की मात्रा 11250 घमी. की रायल्टी राशि रूपये 50/- प्रति घमी. की दर से रायल्टी राशि 5,62,500/- का तीस गुना राशि रूपये 1,68,75,000/- (एक करोड अडसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) अथर्दण्ड अधिरोपित किये जाने तथा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम (राजपत्र दिनांक 18.05.2017) की धारा 53 (4) “क” के तहत् प्रशमन की दशा में नियमानुसार रायल्टी राशि 5,62,500/- का पच्चीस गुना राशि रूपये 1,40,52,500 /- (एक करोड चालीस लाख बाट पाँच सौ रूपये) अधिरोपित करने बावत प्रस्तुत प्रतिवेदन में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतएव उपरोक्त वर्णित विवेचना एवं तथ्यों के प्रकाश में अनावेदक मेसर्स उदित इन्फा वर्ल्ड प्रायवेट लिमिटेड अभय मिश्रा निवासी व्हाईट हाउस अर्जुन नगर रीवा, जिला-रीवा (म.प्र.) द्वारा ग्राम सेमरा तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.) स्थित आ.नं. 395 रकवा 0.764 हे एवं आ.नं. 421 / 1 रकवा 0.150 हे. क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने पर म.प्र. गौण इनिज नियम 1996 के संशोधित नियम (राजपत्र दिनांक 18.05.2017) की धारा 53 (1) क का उल्लंघन करने पर खनिज मिटी मुख्म की मात्रा 11250 घमी. की रायल्टी राशि रूपये 50/- प्रतिघनमीटर की दर से रायल्टी राशि रूपये 5,62,500 /- का तीस गुना राशि रूपये 1,68,75,000 /- (एक करोड अडसठ लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड अधिगपित किया जाता है। अनावेदक द्वारा आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के अंदर अर्थदण्ड की राशि निर्धारित खनिज मद में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत न करने की दशा में अर्थदण्ड की राशि भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल की जाय । उक्त आदेश दिनांक 23.03.2021 को न्यायालय कलेक्टर उमरिया की पदमुद्रा से पारित किया गया है।

 

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