मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने सचिव को किया निलंबित, जांच संस्थित की

ग्रापं धोलीखाली के सचिव को किया निलंबित, जांच संस्थित की

झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा जनपद पंचायत सीईओं पेटलावद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार पंचायत सचिव ग्राम पंचायत धोलीखाली जनपद पंचायत पेटलावद अनारसिंह सोलंकी को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश, पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 की कंडिका (7) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार के कृत्यों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्यवाही किए जाने के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए है।

 

उक्त घटनाक्रम मंें जनपद सीईओं पेटलावद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अनारसिंह सोलंकी पंचायत सचिव ग्रापं धोलीखाली जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत मृतक श्रमिक सुखराम पिता बालु निनामा का आवेदन गलत तरीके से अपने लॉगिन से श्रमिक पंजीयन हेतु सत्यापन कर जनपद की लॉगिन में फॉरवर्ड किये जाने से स्व. सुखराम निनामा का संबल श्रमिक के रूप में गलत पंजीयन होना पाया गया। स्पष्ट है की सोलंकी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप उक्त स्थिति निर्मित हुई है। निलंबन अवधि में डामोर का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पेटलावद नियत किया है तथा सोलंकी को नियमानुसार निलंबन भत्तें की पात्रता अर्जित रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button