MP news, विधानसभा निर्वाचन हेतु कानून व्यवस्था एवं आदर्श आचरण संहिता का पालन करानें के संबंध में जारी हुआ आदेश।

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MP news, विधानसभा निर्वाचन हेतु कानून व्यवस्था एवं आदर्श आचरण संहिता का पालन करानें के संबंध में जारी हुआ आदेश।

विराट वसुंधरा
कटनी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय तथा अशासकीय भवन की दीवारों पर नारे लिखकर तथा पंपलेट, पोस्टर, बैनर आदि चिपकाया जाता है संपत्ति का विरूपण रोकने की कार्यवाही हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारी एम.सी.सी नें दल ऐसे पोस्टर, बैनर हटाने एवं नारे मिटानें की कार्यवाही करनें हेतु आदेश जारी किया गया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , आयुक्त नगर निगम, सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने स्तर से दल गठित करते हुए अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण कर लोक संपत्तियों को विरूपित होनें से रोकनें, कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चत करानें हेतु आवश्यक कार्यवाही करनें के निर्देश दिए है।

निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा शसकीय एवं अशासकीय संपत्तियों पर नारे, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट चिपकाकर तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभो पर झंडियों एवं होरडिंग्स का उपयोग किया जाता है। उक्त कृत्य संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के विपरीत है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारी एम.सी.सी श्रीमती साधना परस्ते ने आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम , कानून व्यवस्था तथा आदर्श आचरण संहिता के पालन का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करनें तथा प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्ट शाम 4 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं सी.ई.ओ जनपद पंचायत से जानकारी एकजाई कर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

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