Rewa News: ‘फेंक देंगे काटकर..’ गाने पर एमबीए स्टूडेंट की रील हुई वायरल.

‘फेंक देंगे काटकर..’ गाने पर एमबीए स्टूडेंट की रील
रीवा में पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
Rewa News: अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय(Avadhesh Pratap University) में MBA की स्टूडेंट द्वारा बनाई गई reel को लेकर विरोध के बाद उस पर केस दर्ज किया गया है।बताया गया है कि रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में एमबीए की स्टूडेंट अल्फिया खान की सोशल मीडिया पर अपलोड की गई रील पर विवाद हो गया है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने सोमवार को छात्रा पर केस दर्ज किया है।दरअसल, वीडियो रील में ‘ख्वाजा के गुलामों से उलझना छोड़ दे.. फेंक देंगे काटकर..’ एम्बिएंस बज रहा है।
जिसमें छात्रा अपनी गर्दन पर हाथ रखकर इशारा करती है। वहीं दूसरी रील में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक भाषण का ’15 मिनट’ वाला एम्बिएंस बज रहा है। जिस पर छात्रा ने रील बनाई है। sunday रात को हिंदू संगठनों ने छात्रा पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था।पुलिस ने लिया मामले में संज्ञान शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने युवती से पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने युवती को गर्ल्स हॉस्टल(Girls Hostel) से गाड़ी में बिठाया। इसके बाद पूछताछ करने साथ ले गई। हालांकि पूरे मामले में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी(University Police Station Incharge) हितेंद्र शर्मा का कहना है कि विद्यार्थी परिषद से पूरे मामले की शिकायत मिली है।
यूनिवर्सिटी ने दिया नोटिस, छात्रा ने मांगी माफी हिंदू संगठनों के विरोध और एफआईआर दर्ज होने के बाद अल्फिया खान ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो पोस्ट कर माफी मांगी है। उसने कहा है कि किसी भी धर्म के लोगों को इस वीडियो से ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। गाना ट्रेंड हो रहा था तो मैने भी बना लिया, आगे से इस तरह की कभी रील नहीं बनाऊंगी। इसको भी मैं हटा दी हूं।इधर, रील सामने आने के बाद अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ने भी छात्रा को नोटिस दिया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने छात्रा को सस्पेंड करने की चेतावनी दी है।
शिकायत के आधार पर युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
SP Vivek Singh ने बताया कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक युवती ने 15 मिनट,15 मिनट करते हुए और और कुछ विवादित वीडियो पोस्ट किए हैं। जो दो धर्मों के बीच में धार्मिक हिंसा भड़काने वाले हैं। इसका कनेक्शन एक पुरानी विवादित स्पीच से भी नजर आ रहा है। इसमें 196,353(1),353(2) और भारतीय न्याय संहिता(Indian Judicial Code) के तहत मामला दर्ज किया गया है।