MP news: नए साल की पहली नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को साल भर में होगा 4 नेशनल लोक अदालतों का आयोजन।
नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते व राजीनामे से सुलझेंगे मामले।
मध्यप्रदेश में नए साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को आयोजित होगा। कार्यपालिक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली 4 नेशनल लोक अदालतों की तिथियाँ निर्धारित कर दी गई हैं। इस साल 08 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह , समझौते व राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत द्वारा न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, बिजली और पानी का बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, का निराकरण किया जायेगा। साथ ही राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले और विद्युत संबंधी मामलों सहित बैंक रिकवरी, जलकर, संपत्तिकर, विधुत चोरी आदि से संबंधित पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे में समझौते के आधार पर होगा।
जिला विधिक सेवा के अधिकारियों ने पक्षकारों से अपील की है कि वे नालसा द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों का लाभ उठाकर अपने पक्षकारों के प्रकरणों का निराकरण कराएं। राजीनामा योग्य लंबित और पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरणों को नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराया जा सकता है। साथ ही नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।