MP News : कोई भी व्यक्ति बिना उचित अभिलेख नहीं ले जा सकते 50 हजार से अधिक नगद राशि जानिए क्या है नियम..

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MP News : कोई भी व्यक्ति बिना उचित अभिलेख नहीं ले जा सकते 50 हजार से अधिक नगद राशि जानिए क्या है नियम…

विधानसभा चुनाव कि आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके प्रावधान के तहत निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपये तक ही नकद राशि ले जा सकाता है। यदि इससे अधिक कि नकद राशि साथ ले जाना हो तो उसके लिए उचित अभिलेख साथ रखना आवश्यक है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि ले जाने वाले व्यक्ति के पास राशि के स्वामित्व के संबंध में अभिलेख होना चाहिये। राशि के उपयोग तथा स्त्रोत के संबंध में भी स्पष्ट अभिलेख होना अनिवार्य है।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रूपये से अधिक की नकद राशि प्राप्त होती है तो उसे जप्त कर निकटवर्ती थाने में जमा करा दिया जायेगा। इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जायेगी। राशि के संबंध में आयकर विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा। उद्योग व्यवसाय आदि में 50 हजार रूपये से अधिक मूल्य के वस्तुओं के परिवहन के संबंध में वाणिज्य कर विभाग के प्रावधानों के अनुसार ई-वे बिल तथा परिवहन संबंधी अभिलेख रखना आवश्यक होगा।

जिन वस्तुओं में किसी तरह का कर नहीं है उनके लिए ई-वे बिल रखने कि आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके परिवहन संबंधी कागजात रखना आवश्यक होगा। यदि कोई किसान कृषि उपज मण्डी में अनाज बिक्री करने के बाद भुगतान के रूप में 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि प्राप्त करता है तो उसे भुगतान पत्रक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जाँच के दौरान यदि नकद राशि अथवा सामग्री जब्त की जाती है तो उसे पुन: प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।

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