JBP MP news:पेंशनर्स को एक वेतनवृद्धि, ब्याज के साथ मिलेगी: हाइकोर्ट
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में राहतकारी आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा है कि पेंशनर्स को 1 मई 2023 से ब्याज के साथ एक वेतन वृद्धि सहित सभी अनुषांगिक लाभों का भुगतान 6 सप्ताह में किया जाए। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, भोपाल के अध्यक्ष आमोद सक्सेना और नर्मदापुरम के दिनेश कुमार चतुर्वेदी ने 2024 में याचिका दायर की। कोर्ट को बताया कि सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने से पहले वे सभी एक वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने पेंशनर्स को राहत देते हुए अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वित्तीय लाभ केवल 1 मई 23 से 7% ब्याज के साथ दिया जाए।