सिंगरौली। मप्र हाईकोर्ट ने डीएवी पब्लिक स्कूल, सिंगरौली के छात्रों को राहत प्रदान की है। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने निर्देश दिए कि सितंबर माह तक स्कूल के नवीनीकरण आवेदन पर विचार किया जाएगा। स्कूल के प्रवेशित छात्रों को कहीं और शिट नहीं किया जाएगा। पूरे सत्र वे डीएवी स्कूल में ही पढ़ेंगे।
याचिकाकर्ता डीएवी पब्लिक स्कूल, ब्लाब बी, गोरबी, सिंगरौली की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि स्कूल की ओर से मान्यता नवीनीकरण का आवेदन दिया गया था। लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण अंतिम दिवस पर पोर्टल बंद हो गया। इसलिए नवीनीकरण संबंधी आवेदन पत्र जमा नहीं हो सका।
जिला परियोजना समन्वयक द्वारा स्कूल प्रबंधन को आदेशित किया गया कि वह अपने समस्त अभिलेख संकुल स्कूल में जमा करे। स्कूल की मान्यता के नवीनीकरण के संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को पत्र प्रेषित कर नवीनीकरण के संबंध में पुन: पोर्टल खोलने संबंधी अनुशंसा की। किंतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया। इसीलिए व्यथित होकर स्कूल प्रबंधन ने हाई कोर्ट की शरण ली। दलील दी गई कि स्कूल में 600 छात्र पढ़ रहे हैं। कक्षा एक से आठ तक की व्यवस्था है। सभी विद्यार्थी नार्दर्न कोलफील्ड्स के कर्मचारियों के बच्चे हैं। छोटे बच्चों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करने पर काफी असुविधा होगी। प्रकरण को बेहद संवेदनशील मानते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को तलब किया। उन्होंने हाजिर होकर अंडरटेकिंग दी कि सितंबर माह तक स्कूल के नवीनीकरण पर विचार करेंगे। स्कूल के छात्रों को कहीं अन्य स्कूलों में शिट नहीं किया जाएगा। वे संपूर्ण सत्र वहीं पढ़ेगे।