Rewa News : रीवा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर ने 49 प्रकरणो में कार्यवाई कर जुर्माना किया अधिरोपित, जुर्माना न जमा करने वाली संस्थाएं होगी सील

0

रीवा : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर ने 49 प्रकरणो में कार्यवाई कर जुर्माना किया अधिरोपित, जुर्माना न जमा करने वाली संस्थाएं होगी सील

मनोज सिंह : संवाददाता रीवा

रीवा : न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा मे न्याय निर्णयन अधिकारी जिला रीवा श्रीमती सपना त्रिपाठी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के तहत इस न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार प्रकरणों को पंजीबद्ध कर विभिन्न फर्मों के प्रकरणों में सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें फर्मों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 2011 के धाराओं के तहत कार्यवाही कर फर्म को जुर्माने से दंडित किया गया है,
जिसमें कुल 49 प्रकरणों में उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है तथा उक्त अधिनियम के तहत कुल राशि रूपये 13.30 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जुर्माना नहीं जमा करने वाली संस्थाओं को सील करने कि कार्यवाई कि जाएगी।

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.