Election news, चुनाव में मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा।

Election news, चुनाव में मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा।

भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों को भी माना अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में।

लोकसभा चुनाव 2024 में कवरेज करने वाले पत्रकारों को पोस्टल वैलेट से मतदान करने की सुविधा मिलने जा रही है इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।

      उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।

गौरतलब है कि अब तक हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कवरेज कर रही पत्रकारों को मतदान करने के लिए अपने पोलिंग बूथ जाना पड़ता था ऐसे अधिक संख्या में पत्रकार होते थे जिनका मतदान केंद्र उनके गृह ग्राम में हुआ करता था ऐसे में कई बार पत्रकार कवरेज छोड़कर मतदान करने जाते थे या फिर मतदान करने से वंचित हो जाते थे पत्रकारों की इस समस्या को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों को आवश्यक श्रेणी में माना है और अब उन्हें पोस्टल वैलेट मतदान की सुविधा दी जाएगी।

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