जीएसटी के नाम पर ढाबे वाले को 44 रुपए लेना पड़ा भारी, बदले में देने पड़े 8 हजार 44 रुपए

मध्य प्रदेश (mp) के भोपाल (bhopal) में जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिक जीएसटी (GST) लगाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उपभोक्ता विभाग ने मुबारकपुर में एक ढाबे पर ज्यादा जीएसटी वसूलने पर जुर्माना लगाया है. आरोपी ने ढाबा मालिक के खिलाफ जीएसटी के नाम पर बिल से ज्यादा पैसे काटने की शिकायत दर्ज कराई. जिसके चलते ढाबे पर 8 हजार 44 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
जीएसटी के नाम पर ढाबे ने युवक से की ठगी!
आपको बता दें कि 25 अगस्त 2017 को अनुराग सिंह मौर्य ने विधि ढाबा पर दाल उबालकर खीर खाई थी. इस खाने का बिल 370 रुपये था. ढाबा मालिक ने बिना पूछे क्रेडिट कार्ड से काट लिए 414 रुपये जब अनुराग से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये अतिरिक्त पैसा जीएसटी का है. जब अनुराग ने प्रशासन की वेबसाइट पर ढाबे द्वारा दिए गए नंबर की जांच की तो जीएसटी नंबर गलत और अमान्य दिखाई दिया। फिर उसने जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी की, ढाबा मैनेजर ने पैसे नहीं लौटाए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
ढाबे के संचालक ने कोर्ट में क्या कहा?
ढाबा संचालक ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि अनुराग द्वारा कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है. उसने सही जीएसटी नंबर दर्ज नहीं किया है और इंटरनेट के उचित उपयोग के बारे में नहीं जानता है। दोनों पक्षों की जांच के बाद आयोग ने ढाबा मालिक के पक्ष को गलत पाया।