MP news, प्रदेश की समस्त निजी विद्यालयों की फीस वसूली और मनमानी पर सरकार ने कसी नकेल सभी कलेक्टरों जो जारी हुआ आदेश।

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MP news, प्रदेश की समस्त निजी विद्यालयों की फीस वसूली और मनमानी पर सरकार ने कसी नकेल सभी कलेक्टरों जो जारी हुआ आदेश।

 

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के निजी विद्यालय (फीस तथा संबन्धित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के प्रावधानों तहत कार्यवाही किये जाने विषयक | मध्यप्रदेश राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि तथा उसके संग्रहण को विनियमन करने तथा उससे संसक्त एवं उसके आनुषंगिक विषयों के उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया ।

जारी अधिनियम, 2017 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा फीस के अधिनियम और संबंधित विषयों हेतु मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 दिनांक 2.12.2020 को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का पत्र दिनांक 20.05.2024 के द्वारा फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी अशासकीय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर 8 जून 2024 तक अपलोड करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं ।

कतिपय विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपरोक्तानुसार शासन द्वारा जारी नियम निर्देशों का पालन नहीं किया जाकर म०प्र० निजी विद्यालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 का उल्लंघन किया जाकर अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। तत्संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी उक्त अधिनियम/नियमों में उल्लेखित प्रावधानों का सम्यक रूप से पालन सुनिश्चित करें । कतिपय विद्यालयों के द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBNपाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

इस बिंदु पर दिनांक 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाया जाकर जांच पूर्ण कर चिन्हांकन करें कि क्या संबंधित विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही कर अनियमितताऍ की गई हैं । अनियमितताएँ पाए जाने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। और जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन की एक प्रति आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

 

 

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