Shahdol news, स्टैंडिग कमेटी की बैठक संपन्न, मतगणना स्थल पर कई तरह से रहेगा प्रतिबंध, देखें जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश।
Shahdol news, स्टैंडिग कमेटी की बैठक संपन्न, मतगणना स्थल पर कई तरह से रहेगा प्रतिबंध, देखें जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश।
बाहर जाने पर पुनः प्रवेश होगा प्रतिबंधित, प्रातः 8 बजे होगी मतगणना प्रक्रिया प्रारंभ- कलेक्टर।
शहडोल। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 4 जून 2024 को होने वाले मतगणना कार्य के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण भटनागर की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में स्टैडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 4 जून 2024 को संभागीय मुख्यालय शहडोल के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल में मतगणना कार्य प्रातः 8 बजे प्रारंभ किया जाएगा तथा 7 बजे स्ट्रांग रूम खोलने की कार्यवाही की जाएगी तथा अभिकर्ता उपस्थित रह सकते है।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, केल्कुलेटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिगरेट गुटख, तम्बाकू व अन्य मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि मतगणना अभिकर्ता पेन, पेसिंल, सादा कागज, नोटपैड, मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग एजेण्ट को दिये गये मतपत्र लेखा की डुप्लीकेट कॉपी, बीमार होने की स्थिति में दवाईयां साथ में ला सकते है एवं मतगणना स्थल में प्रवेश हेतु प्राधिकार पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मतगणना कक्ष में मतगणना प्रेक्षक,निर्वाचन से संबंधित शासकीय सेवक, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन कार्य से संबंधित व्यक्ति,गणना पर्यवेक्षक,गणना सहायक, सूक्ष्म प्रेक्षक,अभ्यर्थी,अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी के गणना अभिकर्ता को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा प्रवेश के बाद मतगणना परिसर से बाहर जाने पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना कक्ष मे मतगणना दिवस पर प्रातः 6 बजे पहुंच जायें।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति के पष्चात ईव्हीएम एवं निर्वाचन दस्तावेज की सिलिंग शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी। सिंलिग प्रक्रिया को देखने हेतु समस्त अभ्यर्थी स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है, सरकार के किसी प्रकार का मानदेय या किसी भी सरकारी से अनुदान प्राप्त संस्थान में अंशकालिक काम करने वाला व्यक्ति काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकता। इसी प्रकार मतगणना कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी से भी अवगत कराया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक,सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री अरविंद शाह, श्रीमती ज्योति सिंह परस्ते सहित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थें।