singrauli news : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 2 हजार का लगा अर्थदण्ड ,सरई थाना के तत्कालीन टीआई ज्ञानेन्द्र सिंह ने उक्त सनसनीखेज घटना का किया था विवेचना

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देवसर:अपर सत्र न्यायाधीश देवसर की एक अदालत में एक हत्या के मामले में सुनवाई करते हुये बड़ा फैसला लेते हुये हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 2 हजार कर अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है। इस मामले में सरई के तत्कालीन थाना प्रभारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने सतर्कता दिखाकर आरोपी को गिरफ्तार किया था।मिली जानकारी के अनुसार 5 सितम्बर 2023 को समय 11:30 बजे प्रमिला सिंह अपना काम करके वापस घर आ रही थीं।

 

हरिहर सिंह के घर के पास तिराहे पर ग्राम खनुआ नया में जब वह पहुंची तो हरिहर सिंह हाथ में लोहे का धारदार बलुआ से प्रमिला सिंह के साथ मारपीट की। जिससे उन्हें गर्दन में चोटें आईं और खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गई तथा उनकी गर्दन का आधे से ज्यादा हिस्सा कट गया और प्रमिला सिंह की मृत्यु मौके पर हो गई। फरियादी अजीत सिंह के भाई लालशाय सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे। वह अपने प्लाट पर जा रहे थे।

 

अजीत सिंह व लालशाय सिंह प्रमिला सिंह को बचाने के लिए दौड़े तब तक आरोपी हरिहर सिंह-भूपेन्द्र सिंह के घर की तरफ भाग गया व भूपेन्द्र सिंह व लोली सिंह की उसने बलुआ के बेंत से मारपीट की। जिससे उन्हें चोटें आई। घटना के बाद थाना प्रभारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने विवेचना करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 302, 323 भादवि पंजीबद्ध किया गया। साथ ही आवश्यक कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां दिनेश कुमार शर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवसर ने प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी हरिसिंह गोंड़ के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं दो हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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