Singrauli News: तेज आवाज में डीजे बजाने वाले पर हुयी कार्यवाही

तेज आवाज में डीजे बजाने वाले पर हुयी कार्यवाही
सिंगरौली। प्रतिबंध के बावजूद सरई थाना क्षेत्र के महुआगांव में डीजे संचालक द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। सूचना पर सरई पुलिस ने डीजे संचालक के पास वैध कागजात नहीं थे जिस कारण उसके विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।
06/03/2025 को कस्वा सरई में एक डीजे सचांलक पिकप वाहन में डीजे लोड कर काफी तेज आवाज में कोलाहल करा रहा था जिसे जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली के आदेशानुसार माध्यममिक शिक्षा मण्डल म. प्र. व्दारा संचालित हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी की परीक्षाए दिनांक 25/02/2025 से 25/03/2025 तक सम्पूर्ण जिले में सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र छात्राओ की परीक्षा की तैयारी हेतु ध्वनि विस्तारित यंत्रो का पूर्णत: प्रतिबंधित किये जाने के आदेश के पालन में डीजे के संचालक राजेश जायसवाल पिता रामसुन्दर जायसवाल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम महुआगांव थाना सरई जिला सिंगरौली म.प्र. से डीजे संचालन की अनुमति एवं बैध दस्तावेज चाहे गये जो कोई कागजात होना नहीं बताया आरोपी डीजे संचालक के विरुद्ध अपराध क्र. 157/25 धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र सिंह भदौरिया, उप निरी. सूरज सिंह, सउनि उपेन्द्र सिंह भदौरिया, सउनि सउनि पुष्पा गिरी, प्र आर. आशीष त्रिपाठी, प्र आर दिलेन्द्र यादव, आर. रिंकू धाकड, आर. सदन यादव, आर. तेजभान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।