Singrauli News: किराये के भवन में संचालित बीस प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता की गयी निरस्त

किराये के भवन में संचालित बीस प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता की गयी निरस्त
Singrauli News: कलेक्टर ने 20 प्राईवेट विद्यालयों की मान्यता को निरस्त कर दिया है। जारी आदेश में कहा है कि जो निजी विद्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं। वह विद्यालय तीन वर्ष का किरायानामा रजिस्ट्री कृत करें।
बताते चले कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार अशासकीय शालाओं के नवीन/मान्यता नवीनीकरण के लिए किराए के भवन में संचालित होने की स्थिति में तीन वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत किरायानामा अनिवार्य किया गया है। हालांकि पंजरेह, बंधा, विंध्यानगर, नवजीवन विहार, सुलियरी, अमलोरी सहित अन्य क्षेत्रों में एनसीएल, एनटीपीसी, एपीएमडीसी द्वारा संचालित शालाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण रजिस्ट्रीकृत किरायानामा संभव नहीं हो सका।
परिणाम स्वरूप बीआरसी(Format BRC) स्तर पर लगभग 20 शालाओं की मान्यता नवीनीकरण निरस्त कर दी गई। जिससे करीब 3000 विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए Singrauli Collector ने तत्काल संज्ञान लिया और शिक्षा के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए त्वरित समाधान निकाला। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित शालाओं को अनुबंध प्रस्तुत करने के आधार पर मान्यता नवीनीकरण की अनुमति दी जाए। जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो। कलेक्टर के इस महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील निर्णय से न केवल प्रभावित 3000 विद्यार्थियों को राहत मिली है, बल्कि उनके अभिभावकों की चिंता भी दूर हुई है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि छात्र बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रख सके और उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रहे।