Kejrival: इन शर्तों पर केजरीवाल को मिली जमानत, ED की क्या है दलीलें
Kejrival: अरविंद केजरीवाल को कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई. जिन लोगों को उम्मीद थी कि केजरीवाल आज जेल से बाहर आ जाएंगे, उन्हें झटका लगा है. ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और जमानत पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने फिलहाल रिलीज पर रोक लगा दी है–Kejrival
आइए जानते हैं किन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली –
- अरविंद केजरीवाल कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते
- 1 लाख रुपये का जमानत बांड भरना होगा
- बुलाए जाने पर जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा
- सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते
- किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे
- केस से जुड़ी किसी भी फाइल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते
- हाई कोर्ट पहुंची ED, क्या की मांग?
केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ ही देर में जस्टिस सुधीर जैन की अदालत में अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई होने वाली है | ईडी की जमानत रद्द करने की याचिका भी जस्टिस सुधीर जैन की अदालत में पहुंच गई है. साथ ही निचली अदालत से भी रिकॉर्ड मंगाया गया है….
ईडी की याचिका में मांग की गई है कि जब इस मामले में केजरीवाल के कई सह आरोपियों को जमानत नहीं मिली है और उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है तो फिर केजरीवाल को कैसे जमानत दी जा सकती है. इसलिए ईडी ने निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है |
AAP नेताओं ने क्या कहा?
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करने पर ईडी के बहाने केंद्र सरकार की आलोचना की है. आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इसे मोदी सरकार की गुंडागर्दी और न्यायपालिका के फैसले का अनादर बताया है. वहीं, सौरभ भारद्वाज ने भी मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है….
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