SIM Port: बदल गए SIM पोर्ट के नियम, अब नए नंबर के लिए ऐसे करें अप्लाई
SIM Port: अगर आप लंबे समय से सिम पोर्ट (SIM Port) या अपने पुराने सिम कार्ड को बदलने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है क्योंकि आज यानी 1 जुलाई से सिम पोर्ट पाना आसान नहीं बल्कि मुश्किल होने वाला है।
दरअसल, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने आज से सिम नंबर पोर्ट को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों से कहीं न कहीं अब आपको मोबाइल फोन नंबर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर स्विच करने में थोड़ी दिक्कत होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में…
यही वजह है कि TRAI ने नए नियम बनाए
देश में पिछले काफी समय से ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां पहले यूजर्स के निजी डेटा का इस्तेमाल किया गया और उनका सिम पोर्ट कर लिया गया. इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर सिम पोर्ट कराने का दावा करने वाले कुछ सिम प्रदाता एजेंटों ने भी लोगों को धोखा दिया। इसे रोकने के लिए अब ट्राई सिम पोर्ट के लिए नए नियम लेकर आई है, जिससे यूजर्स की डिटेल्स और उनके नंबर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।
यहाँ देखे…
समझें क्या हैं सिम पोर्ट के नए नियम?
पिछले नियमों पर नजर डालें तो पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करके सिम पोर्ट आसानी से हो जाता था। वे एक ही नंबर से एक सिम कार्ड कंपनी से दूसरी कंपनी का सिम कार्ड ले लेते थे, लेकिन अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियमों के तहत यूजर्स को असुविधा हो सकती है। अब अगर आप अपना मोबाइल नंबर किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट कराते हैं तो आपको पहले एक आवेदन जमा करना होगा।
कुछ दिन रुको
इतना ही नहीं इसके बाद आपको कुछ समय तक इंतजार करना होगा। मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान और सभी विवरण फिर से सत्यापित करना होगा। पहले की तरह आपको एक ओटीपी भी मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप पोर्टेबिलिटी के दौरान कर सकते हैं. नया सिम खरीदते समय भी अब आपको जरूरी पहचान पत्र के साथ एड्रेस सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कराना होगा |