भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही दिल्ली, भोपाल और छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई पहली FIR,
भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही दिल्ली, भोपाल और छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई पहली FIR,
आज 1 जुलाई से पूरे देश में नया कानून लागू हो चुका है और इस नए कानून के तहत देश की राजधानी दिल्ली में पहला केस दर्ज हुआ है तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक केस दर्ज हुआ है बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली में दर्ज होने वाला पहला केस सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्किट थाने से सामने आया है जहां नए कानून के हिसाब से आज सोमवार 1 जुलाई को पहली Fir दर्ज हुई है बताया गया है कि बीती देर रात पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान देखा कि एक व्यक्ति ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बीच सड़क पर पान और गुटखा की रेहड़ी लगा रखी है सड़क में रेहड़ी लगाने से आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है दिल्ली पुलिस ने उसे व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस के तहत fir दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है इस दौरान दिल्ली पुलिस ने रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति का नाम-पता पूछकर नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है नए कानून के तहत यह पहली एफआईआर दर्ज की गई है।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दर्ज की गई पहली एफआईआर।
आज 1 जुलाई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए कानून के तहत पहला मामला निशातपुरा थाने में
दर्ज किया गया है, निशातपुरा थाने में दर्ज की गई एफआईआर को लेकर बताया गया है कि रात 12.05 पर मारपीट गाली गलौज और अड़ी बाजी मामला सामने आया और फरियादी भैरव साहू शिकायत लेकर थाने पहुंचे पुलिस ने रात 12:20 बजे नए कानून के तहत FIR दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्ज हुई पहली एफआईआर।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के थाना क्षेत्र मंदिर हसौद में पहली एफआईआर दर्ज की गई है जहां फरियादी नोहर दास रात्रे की शिकायत पर आरोपी अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है दर्ज की गई एफआईआर में इससे पहले यह धारा 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होती थी।